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1 अक्टूबर से लागू होंगे ये 5 नए नियम, बिगड़ सकता है आपका बजट

अक्टूबर का महीना बस शुरू होने वाला है, ऐसे में आप खुद को बहुत सारे वित्तीय बदलावों के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि 1 अक्टूबर 2023 से देश में होने जा रहे बड़े वित्तीय बदलावों के बाद, आपकी जेब काफी प्रभावित होने वाली है. साथ ही आपके मासिक खर्च में भी पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा इजाफा होने वाला है. ऐसे में चलिए जानें, ऐसे कौन से नए नियम देशभर में लागू होने वाले हैं, जो न सिर्फ आपकी जेब का भार बढ़ा देंगे, बल्कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पर भी मजबूर कर देंगे…

1. 2000 की नोट नहीं चलेगा

इस लिस्ट में पहली चीज है दो हाजर रुपये की नोट की बंदी. दरअसल सरकार के आदेश के मुताबिक एक अक्टूबर 2023 से दो हजार रुपये का नोट नहीं चलेंगे. यानि आपके पास पड़े दो हजार का एक भी नोट रद्दी बराबर होगा. ऐसे में अगर आपके पास भी दो हजार का कोई भी नोट है, तो इसे 30 सितंबर तक हर हाल में बदलवा लें, वरना बहुत पछताओगे.

2. लागू हो जाएगा टीसीएस का नया नियम

अब एक अक्टूबर 2023 से, विदेश यात्राओं पर 20 फीसदी टीसीएस लागू होगा, न सिर्फ इतना, बल्कि ये दूसरे देश में किसी भी तरह से किए गए लेनदेन पर भी लागू होगा. दरअसल भारत सरकार एक अक्टूबर से इस 20 फीसदी टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) का नया नियम लागू करने जा रही है. बता दें कि ये बदलाव विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले या फिर अंतरराष्ट्रीय यात्रा, विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, विदेश में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों के लिए जरूरी है.

3. स्मॉल सेविंग स्कीम बंद हो जाएंगी

दरअसल इस अक्टूबर से, अगर आपने निवार्य रूप से अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा नहीं करवाया है, तो सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NPS) जैसी छोटी बचत योजनाओं के तहत बने खातों को निलंबित कर दिया जाएगा. ऐसे में यथासंभव अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा जरूर करवा दें.

4. नॉमिनेशन नहीं, तो डीमैट खाते होंगे फ्रीज

30 सितंबर यानि इस महीने के आखिरी दिन तक अगर आपने नॉमिनेशन नहीं करवाया, तो सेबी द्वारा ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड के खातों पर ताले लटक जाएंगे. यानि ये खाते फ्रीज हो जाएंगे. ऐसे में 30 सितंबर तक नॉमिनेशन जरूर करवा दें.

5. जन्म प्रमाण पत्र बनेगा एकल दस्तावेज

इस 1 अक्टूबर 2023 से, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 लागू कर दिया जाएगा. इसके तहत कई जरूरी कामों जैसे शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता सूची तैयार करने, आधार संख्या, विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए बर्थ सर्टिफिकेट यानि जन्म प्रमाण पत्र सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा.