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बब्बर खालसा इंटरनेशनल मॉड्यूल के दो सदस्य दो पिस्तौलों समेत गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने संभावित टारगेट किलिंग की घटानाओं को असफल
हैप्पी पासिया व हरविंदर रिंदा नौजवानाकें को कट्‌टरपंथी बना देश विरोधी गतिविधियों के लिए थे उकसा रहे :डीजीपी
पुलिस ने यूएपीए की धाराओं के तहत मामला किया दर्ज
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब पुलिस ने संगठित अपराधों को बड़ा झटका देते हुए बब्बर खालसा इंटरनेशनल ( बी. के. आई.) समर्थित आतंकवादी माड्यूल के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर प्रदेश में टारगेट किलिंग की संभावित घटनाओं को असफल किया है। यह मॉड्यूल अमेरिका अधारित आतंकवादी हरविंदर रिंदा के करीबी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया और शमशेर सिंह शेरा जोकि मौजूदा समय में अरमेनिया में रह रहा है, के द्वारा चलाया जा रहा था।
डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की पहचान बित्तल झुग्गियां निवासी कुलदीप सिंह घुग्ग और जालंधर के गांव संगोवाल निवासी अवतार सिंह उर्फ लाडी के तौर पर हुई है। पुलिस को आरोपियों के कब्जे से दो .32 बोर की रिवाल्वर और चार मैगजीन और 30 जिंदा कारतूस के अलावा एक मोटरसाईकिल जब्त किया है।
डीजीपी ने कहा कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि हैपी पासिया और शमशेर शेरा आतंकवादी हरविन्दर रिन्दा के साथ मिल कर नौजवानों को कट्टड़पंथी बना कर राज्य में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उकसाते थे। उन्होंने कहा कि जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ़्तार किये गए मुलजिमों को राज्य में दहशत फैलाने के लिए टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम देने का काम सौंपा गया था।
पुलिस द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट (यूएपीए) की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है और इस मामले की आगे जांच जारी है।

इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए एआईजी काउन्टर इंटेलिजेंस जालंधर नवजोत सिंह माहल ने बताया कि बीके आई माड्यूल के सदस्यों द्वारा टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रचने की ख़ुफ़िया जानकारी मिली थी, जिस पर कार्यवाही करते हुये सी. आई. जालंधर की पुलिस टीमों ने एक स्पेशल आपरेशन चलाया और महतपुर में विशेष नाका लगा कर दोनों दोषियों को गिरफ़्तार कर लिया।
ज़िक्रयोग्य है कि पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल आपरेशन सैल (एसएसओसी), अमृतसर में एफआईआर नं. 17 तारीख़ 04. 03. 2024 को यू. ए. पी. ए. की धारायें 10, 13, 17, 18, 18-बी और 20, आर्मज़ एक्ट की धाराओं 25 और 25 (7) और भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धाराओं 115 और 120-बी के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

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