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चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, आप और कांग्रेस के कुलदीप को घोषित किया मेयर

खबर खासए चंडीगढ़र:
मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अदालत ने पिछले चुनाव में वोटों की गिनती दोबारा करने के आदेश देते हुए वोटिंग के बाद क्रास मार्क किए बैलेट पेपर को गिनती में शामिल करने का आदेश भी दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग आफिसर अनिल मसीह के चुनाव परिणाम को रद्द करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्म्ीदवार कुलदीप टीटा को चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता घोषित कर दिया है। जिन 8 वोटों को अवैध मामना गया था उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप कुमार के पक्ष में घोषित करते हुए कहा कि इसके बाद कुलदीप के पक्ष में 20 वोट हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग आफिसर अनिल मसीह को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
बहरहाल इस आदेश आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टवीट करते हुए कहा कि इस कठिन समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए धन्यवाद।
वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने टवीट करते हुए कहा: 

आख़िरकार सत्य की जीत हुई…
चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं… पीठासीन अधिकारी द्वारा खारिज किए गए 8 वोटों को सही ठहराते हुए CJI ने AAP के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया…

बीजेपी द्वारा सरेआम की गई गुंडागर्दी का उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिला है…
लोकतंत्र की इस बड़ी जीत पर चंडीगढ़वासियों को बहुत-बहुत बधाई…

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