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खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने जानकारी दी है कि लोक सभा चुनाव-2024 सम्बन्धी आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के बाद राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों (डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस से लेकर कांस्टेबल तक) को भारतीय निर्वाचन आयोग के डैपूटेशन पर माना जायेगा। यह प्रक्रिया जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 28ए के उपबंधों अनुसार मतदान के प्रबंधन और संचालन में उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शमूलियत करके अपनाई जाती है।
सिबिन सी ने आगे बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्धी नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपरोक्त हुक्म पुलिस के डायरैक्टर जनरल, पुलिस के अतिरिक्त डायरैक्टर जनरलों, पुलिस के इंस्पेक्टर जनरलों (हैडक्वाटर और फील्ड), पुलिस कमिशनरों, पुलिस डिप्टी इंस्पेक्टर जनरलों ( हैडक्वाटरों और फील्ड) सहायक इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस (हैडक्वाटर और फील्ड), सीनियर पुलिस सुपरडैंट, पुलिस सुपरडैंट, सब-डिविज़नल पुलिस अफ़सर जैसे कि डिप्टी सुपरडैंट आफ पुलिस, और अन्य पुलिस अधिकारी/समेत इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सहायक सब-इंस्पेक्टर, हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल पर लागू होंगे।
उन्होंने कहा कि डैपूटेशन के हुक्म चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे।
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