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पंजाब : हाईकोर्ट ने दिए आईजी उमरांनगल को बहाल करने के आदेश, सस्पेंड आर्डर किए रद्द

बरगाड़ी बेअदबी मामले में सरकार ने की थी कार्रवाई
खबर खास, चंडीगढ़:
पंजाब के फरीदकोट में बरगाड़ी बेअदबी मामले में कोटकपूरा और बहिबल कलां गोलीकांड में निलंबित चल रहे आईजी परमराज सिंह उमरानंगल को शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके सस्पेंशन आर्डर रद्द कर दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश कर उमरानंगल को बहाल करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद उमरानंगल दोबारा नौकरी ज्वाईन कर सकेंगे। हालांकि इस संबंध में अभी आदेश आने बाकी हैं।
गौर रहे कि जब उमरानंगल को निलंबित किया गया था तब उन्होंने कैट की शरण ली थी। लेकिन कैट में उनकी याचिका खारिज हो गई थी। जिसके बाद उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बहिबल कलां और कोटकपूरा पुलिस फायरिंग मामले में गठित एसआईटी ने 2019 में आईजी उमरानंगल को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया था। पंजाब के गृह विभाग ने उमरानंगल की गिरफ्तारी और उसके बाद अदालत की ओर से उसे जेल भेजे जाने की अधिकृत सूचना के बाद उक्त कार्रवाई की थी।

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