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हरियाणा में घटेगा राशन कार्ड की संख्या का आंकड़ा, केस होंगे दर्ज; बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार


चंडीगढ़ | हरियाणा में फर्जी तरीके से गरीब बने परिवारों पर एक्शन लेने की तैयारियां शुरू हो गई है. इन परिवारों की बदौलत प्रदेश सरकार (Haryana Govt) के खजाने पर आर्थिक बोझ बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए सख्त रवैए के चलते गरीब लाभार्थी परिवारों की संख्या का आंकड़ा बहुत जल्द घटने जा रहा है.

Ration Card

केस होगा दर्ज

मुख्यमंत्री नायब सैनी स्पष्ट कर चुके हैं कि फर्जी तरीके से बीपीएल कार्ड बनवाने वाले लाभार्थियों को अपने नाम बीपीएल सूची से बाहर निकलवाने होंगे. ऐसा नहीं करने पर फर्जी गरीब बनकर बैठे लोगों के खिलाफ केस दर्ज और गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू होगी.

करोड़ो रुपए होते हैं खर्च

हरियाणा में अन्तोदय अन्न योजना (AAY) और बीपीएल परिवारों के कुल राशन कार्ड की कुल संख्या का आंकड़ा 51,72,270 है. इन परिवारों को हर महीने राशन के रूप में गेहूं, बाजरा, चीनी और सरसों तेल उपलब्ध कराने पर करीब 241 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं. BPL परिवार के सदस्य को 2 किलोग्राम आटा और 3 किलो बाजरा/ फूड ग्रेन मिलता है. इसके अलावा, 1 किलोग्राम चीनी और 2 लीटर सरसों तेल मिलता है.

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BPL सूची के लिए पात्रता

बीपीएल राशन कार्ड सूची में शामिल होने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का मूल एवं स्थाई निवासी होना चाहिए. सभी आय स्त्रोत के साथ परिवार की वार्षिक इनकम 1.80 लाख रुपए से कम होनी चाहिए. वार्षिक इनकम फैमिली आईडी में सत्यापित होनी चाहिए. आवेदनकर्ता के पास हरियाणा स्थायी निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए.

इस स्थिति में रद्द होगा राशन कार्ड

बीपीएल परिवार में किसी भी सदस्य के नाम यदि कोई फोर व्हीलर वाहन रजिस्टर्ड होगा या बिजली बिल सालाना 20 हजार रुपए से ज्यादा होगा, इनकम अधिक होने पर भी कम दर्शाई गई है. राशन कार्ड में कोई गलत जानकारी दर्ज पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में बीपीएल कार्ड रद्द कर दिया जाएगा.

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मोबाइल पर मिलने लगे हैं संदेश

राज्य में मुफ्त राशन के लाखों लाभार्थियों की सुविधा के लिए अब उनके दर्ज मोबाइल नम्बर पर डिपो में राशन पहुंचाने संबंधी SMS पहुंचने लगे हैं. इस मैसेज में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा लाभार्थियों को दी जाने वाली राशन सामग्री की जानकारी दर्ज है.


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