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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था- लड़की खुद रेप की जिम्मेदार

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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिन में दूसरी बार इलाहाबाद हाईकोर्ट को हिदायत दी कि उसे किसी भी केस में विवादित टिप्पणी करने से बचना चाहिए. हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को रेप के आरोपी को जमानत देते वक्त कहा था, पीड़ित लड़की ने खुद मुसीबत बुलाई, रेप के लिए वही जिम्मेदार है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की 19 मार्च को की गई एक और टिप्पणी स्तन दबाना और पायजामे की डोरी तोड़ना रेप की कोशिश नहीं मानी जा सकती पर सुनवाई कर रहा था. इसी दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की 10 अप्रैल की टिप्पणी का जिक्र किया.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट जज को जमानत के बारे में फैसला केस से जुड़े फैक्ट्स के आधार पर करना चाहिए. पीड़ित लड़की के खिलाफ गैर जरूरी टिप्पणी से बचना चाहिए.