चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार (Saini Govt) ने उद्यमियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एक अच्छा फैसला लिया है. CM नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश में अवैध कालोनियों की तर्ज पर अनाधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को भी नियमित किया जाएगा. सीएम ने कहा कि जब तक विधिवित रूप से इन अनाधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को नियमित नहीं किया जाता, तब तक इन औद्योगिक कॉलोनियों में स्थित सभी इकाइयों को सभी विभागों द्वारा वैध औद्योगिक इकाइयां मानकर मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.
यह रहेगी शर्तें
पहली शर्त यह रहेगी कि अनाधिकृत कॉलोनी में कम से कम 50 उद्यमी होने जरूरी हैं, जिनकी इकाइयां कम से कम 10 एकड़ भूमि क्षेत्र पर बनी होनी चाहिए. सीएम ने बताया कि 5 एकड़ तक के उद्योगों के लिए फैक्ट्री मानचित्र और फैक्ट्री लाइसेंस आवेदनों पर निर्णय लेने के साथ- साथ 10 एकड़ तक के उद्योगों के लिए फैक्ट्री लाइसेंस का नवीनीकरण करने का अधिकार अब जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्तों को दिया जाएगा. इससे उद्यमियों की परेशानी खत्म होगी.
इन इलाकों को किया जाएगा नियमित
मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने के लिए इन अनियमित कॉलोनियों में काम कर रहे उद्यमियों को पोर्टल पर आवेदन करना होगा. सबसे बड़ी राहत इन औद्योगिक इकाइयों को यह होगी कि जरूरी सुविधाओं के अलावा उन्हें बैंक से लोन लेना आसान हो जाएगा. साल 2019 में प्रदेश की अनियमित औद्योगिक कॉलोनियों का सर्वे किया गया था. उस समय विचार किया गया था कि जिन क्षेत्रों में 70% तक उद्यमी कारोबार कर रहे हैं, उन्हें नियमित किया जाएगा. राज्य सरकार ने उसी सर्वे के आधार पर अनाधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को बड़ी राहत दी गई है.
मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए सीएम नायब सैनी ने HSIIDC के अधिकारियों को पूरा प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं. वित्त वर्ष 2025- 26 के बजट में मुख्यमंत्री द्वारा की इस घोषणा को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज के चीफ कॉर्डिनेटर सुनील शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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