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हाईकोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला, HPSC और HSSC की पुरानी भर्तियों पर भी पड़ सकता है व्यापक असर


चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की अपील खारिज कर दी गयी है और सिंगल बेंच के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया है. सिंगल बेंच ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के स्क्रीनिंग टैस्ट के बाद सब्जेक्ट नॉलेज के लिए कैटेगरी के मुताबिक चार गुना उम्मीदवारों को बुलाने और सब्जेक्ट नॉलेज के बाद इंटरव्यू के लिए कैटेगरी अनुसार दो गुना उम्मीदवारों को बुलाने के निर्णय को गलत करार दिया था.

Punjab and Haryana High Court

एचपीएससी ने सिंगल बैंच के फैसले को दी थी चुनौती

कोर्ट का कहना है कि यह निर्णय बिल्कुल गलत है. इस प्रकार इस मामले में याचिकाकर्ता प्रमिला की जीत हुई है. एचपीएससी की तरफ से सिंगल बेंच के इस निर्णय को चुनौती देते हुए अपील दायर की गयी थी. तत्कालीन एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने 6 फरवरी, 2024 को सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के निर्णय पर रोक लगा दी थी.

आयोग की अपील हुई खारिज

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने 9 अप्रैल, 2025 को एचपीएससी की अपील को खारिज करने का डिसीजन सुनाया. अभी तक विस्तृत फैसला अपलोड नहीं किया गया है. पर वेबसाइट पर नजर आ रहा है कि कोर्ट की तरफ से एचपीएससी की अपील को खारिज कर दिया गया है.

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पीजीटी भर्ती के लिए जारी हुआ था विज्ञापन

अगर इस बारे में बात करें कि यह केस क्या था तो बता दे कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पीजीटी के कई विषयों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. याचिकाकर्ता प्रमिला ने पीजीटी मैथ के लिए अप्लाई किया था. प्रमिला को स्क्रीनिंग टैस्ट के लिए बुलाया गया था लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज टैस्ट के लिए नहीं बुलाया गया.

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प्रमिला बीसी बी कैटेगरी से संबंधित थी, चूंकि आयोग ने स्क्रीनिंग टैस्ट के बाद सब्जेक्ट नॉलेज के लिए कैटेगरी अनुसार उम्मीदवार बुलाए थे इस प्रकार बीसीबी कैटेगरी के लिए प्रमिला को नहीं बुलाया गया जबकि अनारक्षित कैटेगरी के जिन उम्मीदवारों को सब्जेक्ट नॉलेज के लिए बुलाया गया था उनके स्क्रीनिंग टैस्ट में नंबर प्रमिला के नंबरों से कम थे.

इस कारण से प्रमिला ने याचिका दायर की थी और आयोग की इस पॉलिसी को चुनौती दी थी. जिस पर जस्टिस त्रिभुवन दहिया की खंडपीठ ने 28 जनवरी, 2024 को हरियाणा लोक सेवा आयोग के विज्ञापन में लिखी उन दो शर्तो को गलत करार दिया, जिनके तहत कैटेगरी अनुसार सब्जेक्ट नॉलेज के लिए चार गुना और इंटरव्यू के लिए कैटेगरी अनुसार दो गुना को बुलाने का प्रावधान किया गया था.

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HSSC की भर्तियों को भी प्रभावित करेगा यह फैसला

हाई कोर्ट के इस फैसले का हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों पर व्यापक असर पड़ सकता है. यह फैसला हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों को भी प्रभावित करेगा क्योंकि एचएसएससी द्वारा भी यही पॉलिसी लगाई गई है. जितनी भी भर्तियां हुई हैं, इसी तरह से शॉर्टलिस्टिंग की गई थी.

पीजीटी मैथ विषय का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया इसलिए आयोग की इस पॉलिसी को रद्द करार दिया गया. पर जो भर्तियां पहले हो चुकी हैं, उन पर इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा यह भविष्य में पता चलेगा. हालांकि आयोग के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा हुआ है.


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