चंडीगढ़ | हरियाणा में साल 2012 में जेबीटी शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था. विज्ञापित जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET- 2013) के आधार पर चयनित शिक्षकों को काल्पनिक लाभ (नौशनल बेनिफिट) नहीं दिए जायेंगे. मौलिक शिक्षा विभाग की तरफ से दूसरी मेरिट लिस्ट में शामिल शिक्षकों के दावों को अस्वीकार कर दिया गया है. संयुक्त वरिष्ठता सूची में शामिल प्रथम सूची और प्रतीक्षा सूची के 9065 शिक्षक ही काल्पनिक लाभ के पात्र रहेंगे.
पहली मेरिट लिस्ट के उम्मीदवारों को माना था सही
विभाग की तरफ से जारी स्पीकिंग आर्डर के मुताबिक विज्ञापन की लास्ट डेट 8 दिसंबर 2012 के बाद एचटेट पास करने वालों को प्रोविजनल आधार पर भर्ती में शामिल किया गया था. हाई कोर्ट ने दूसरी मेरिट लिस्ट में शामिल 2233 शिक्षकों को बाहर करने के आदेश देते हुए सिर्फ पहली सूची के 9870 अभ्यर्थियों और वेटिंग लिस्ट के 674 उम्मीदवारों को ही सही माना था.
सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था. हालांकि, कोर्ट ने बाद में सरकार के आश्वासन पर दूसरी सूची के उम्मीदवारों को भी राहत देते हुए वरिष्ठता सूची में इन्हें सबसे नीचे लगाने का आदेश पारित किया था.
विभाग ने 13 दिसंबर 2023 को विज्ञापन संख्या 02/ 2012 की संयुक्त वरिष्ठता सूची जारी की, जिसमें 11,160 शिक्षकों को शामिल किया गया. इसमें 9065 तक प्रथम सूची और दूसरी सूची में 9066 से लेकर 11 हजार 160 नंबर तक रखा गया है. वरिष्ठता सूची में 9066 से लेकर 11 हजार 160 स्थान तक शामिल शिक्षकों ने याचिका दायर की थी कि उन्हें भी मोहिनी देवी और संजीव कुमार केस के आधार पर काल्पनिक लाभ दिए जाएं. विभाग ने इसे खारिज करते हुए कहा कि दूसरी सूची में चयनित शिक्षक मूल सूची के उम्मीदवार नहीं हैं. दूसरी सूची के यह उम्मीदवार सबसे जूनियर हैं. ऐसे में इन्हें काल्पनिक लाभ नहीं दिए जा सकते है.
यह मिलेगा लाभ
कर्मचारियों के लिए काल्पनिक लाभ का अर्थ उन लाभों से है जो उन्हें कागजों में तो मिलते हैं, पर वास्तव में नहीं मिलते. जैसे कि किसी स्पेशल स्थिति में काल्पनिक पदोन्नति या वेतन वृद्धि. ये किसी कर्मचारी की पदोन्नति या वरिष्ठता के लिए पात्रता को मान्यता देने के लिए दिया जाता है. इसका तत्काल कोई रियल मॉनिटरी बेनिफिट नहीं होता. पदोन्नति और वरिष्ठता निर्धारण के साथ रिटायरमेंट पर इसका लाभ अवश्य मिलता है.
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