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चंडीगढ़ में आज से दिखेंगे कई बदलाव, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर


चंडीगढ़ | 1 अप्रैल यानि आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है, जिसके चलते कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे. इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा. इसी कड़ी में सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ (Chandigarh) की बात करें, तो पानी के रेट में इजाफा हो गया है. जल्द ही, संपति कर में भी बढ़ोतरी होगी और नया डीसी रेट भी लागू होगा. हालांकि, नोटिफिकेशन महीने के आखिर में जारी होगा.

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पानी के दाम में इजाफा

चंडीगढ़ में आज से पानी के दाम में 5% की बढ़ोतरी हो गई है और यह बढ़ोतरी अगले बिलिंग साइकिल में दिखाई देगी. निगम के अधिकारियों ने ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि हर साल बिना किसी मंजूरी के 5% दाम बढ़ जाते हैं. पानी के साथ गार्बेज चार्जेस में भी बढ़ोतरी होगी.

यह होंगे नए दाम

घरेलू उपयोग दाम 1 अप्रैल से नए दाम
1-15 केएल 3.31 रुपये 3.46 रुपये
16-30 केएल 6.62 रुपये 6.95 रुपये
31-60 केएल 11.03 रुपये 11.58 रुपये
60 केएल से अधिक 22.05 रुपये 23.15 रुपये

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पानी की बर्बादी पर जुर्माना

पानी की बर्बादी करने वालों पर भी चंडीगढ़ नगर निगम की टीम जुर्माना ठोकेगी. जो कोई भी पीने के पानी का उपयोग कारों या बरामदों को धोते हुए पकड़ा जाएगा, उस पर ऑन द स्पॉट जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माना राशि 5,788 रूपए होगी और निगम इसे पानी के बिल में जोड़कर भेज देगा.

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना हुआ महंगा

  • ग्रुप- A (आवासीय भवन) की श्रेणी में लॉजिंग हाउस, हॉस्टल, होटल आदि को 6615 रुपये या 14 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फीस का भुगतान करना होगा. हालांकि, 1 या 2 परिवारों के निजी आवास (A- 2) और अपार्टमेंट (A- 4) को इस शुल्क से छूट दी गई है.
  • ग्रुप- B (शैक्षिक संस्थान) की श्रेणी में स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों, ग्रुप- C में अस्पताल, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्रुप- D में सभी भवनों को 6615 रुपये या 14 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फीस चुकानी पड़ेगी.

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नया डीसी रेट लागू

चंडीगढ़ में प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से नया डीसी रेट लागू हो जाता है. इसमें विभिन्न कैटेगरी के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो जाती है. उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि इस महीने के आखिर तक इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी.

नई आबकारी नीति लागू

1 अप्रैल यानि आज से चंडीगढ़ में नई आबकारी नीति प्रभावी हो जाएगी. हालांकि, ठेकों की नीलामी में गड़बड़ी के आरोपों के चलते नई आबकारी नीति का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच चुका है. नई नीति में कई बदलाव किए गए हैं. शराब की कीमतें नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है.


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