चंडीगढ़ | हरियाणा विधानसभा (Haryana Vidhansabha) के बजट सत्र के 10वें दिन चार महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए. इनमें हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक भी शामिल है, जिसके तहत अब कोई भी सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर सकेगा. इस कानून का उल्लंघन करने पर 6 महीने से 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
ट्रैवल एजेंट और जुआ- सट्टा विधेयक भी पारित
इसके अलावा हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक- 2025 भी पास किया गया. इसके तहत, बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के काम करने वाले ट्रैवल एजेंटों को अधिकतम सात साल की कैद और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. सदन में जुआ- सट्टा विधेयक- 2025 भी पारित किया गया. इस विधेयक के तहत, मैच फिक्सिंग, चुनावी सट्टेबाजी और खेलों में सट्टा लगाने वालों को 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है. इसके अलावा, दोषियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी.
मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की 10वें दिन की कार्यवाही में भाग लिया, इस दौरान जनहित में 4 महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पास किए गए।
1. हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक-2025 पास किया गया। इसके तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन… pic.twitter.com/gCMagTTiur
— CMO Haryana (@cmohry) March 26, 2025
कर्मचारियों के लिए हुआ ये विधेयक पारित
विधानसभा में हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक- 2024 भी पारित किया गया. इसके तहत, जो कर्मचारी 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी कर चुके होंगे, उन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी. इसके अलावा, बागवानी पौधशाला और अपर्ण संस्था के नियंत्रण से संबंधित विधेयकों को भी सदन में बहाल किया गया.
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