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हरियाणा में कोचिंग सेंटर चलाने के लिए इन नियमों का करना होगा पालन, उल्लघंन करने पर रद्द होगा लाइसेंस


चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने बगैर रजिस्ट्रेशन चल रहे कोचिंग सेंटरों और शिक्षण अकेडमियों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है. इतना ही नहीं, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए NEET और JEE से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले सभी निजी संस्थानों की फीस पर भी सरकार की पैनी नजर रहेगी. नए शैक्षणिक सत्र से पहले ही सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है.

Coching Student Teacher

आदेश जारी

उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के कोचिंग सेंटर के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी. अवैध रूप से कोचिंग सेंटर संचालित किया तो न केवल उसे तुरंत प्रभाव से बंद किया जाएगा, बल्कि बिल्डिंग को भी जब्त कर लिया जाएगा. साथ ही, अकादमी संचालक और बिल्डिंग के मालिक पर पुलिस केस दर्ज कराया जाएगा.

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कोचिंग सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी

पिछले साल बजट सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन और विनियमन अधिनियम पारित किया था. इसके बावजूद, बड़ी संख्या में बगैर रजिस्ट्रेशन के कोचिंग सेंटर चल रहे हैं. नए कानून के अनुसार, सभी निजी कोचिंग सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है.

कमेटी होगी गठित

इस संबंध में सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, जिला नगर आयुक्त, जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और डीसी के अनुमोदन से एक लेखा अधिकारी शामिल हैं. साथ ही, जिले में प्राइवेट इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियों में से दो सदस्यों को ड्रा के जरिए इस कमेटी में शामिल किया गया है. जिला स्तर पर गठित कमेटी निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले कोचिंग सेंटरों और अकादमियों के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी देगी.

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नियम तोड़ने पर 1 लाख रूपए जुर्माना

सभी कोचिंग सेंटरों को रजिस्ट्रेशन के साथ कुल स्टूडेंट्स की संख्या के अलावा बैच वार स्टूडेंट्स का ब्यौरा देना होगा. इसके अलावा बिल्डिंग में उपलब्ध सुविधाओं सहित सभी प्रकार की जानकारी भी कमेटी को देनी अनिवार्य होगी. इन नियमों का पालन न करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ 25 हजार से 1 लाख रूपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है. यदि बार- बार नियमों का उल्लघंन किया, तो कोचिंग सेंटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.


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