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हरियाणा पावर कारपोरेशन के कर्मियों को मिलेगा इंसाफ, हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला


चंडीगढ़ | हाईकोर्ट में नियमित करने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट के आर्डर से रेगुलर हुए हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन के हेल्पर ग्रेड वन कर्मियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें नियमित करने के आदेश की तारीख से उन्हें एरियर पर 6 प्रतिशत ब्याज प्रदान किया जाएगा.

Punjab and Haryana High Court

जल्द मिलेगा लंबित एरियर

हाईकोर्ट ने कारपोरेशन कों 3 महीने के अंदर यह राशि जारी करने का आदेश दिया है. सत नारायण व अन्य ने पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उन्हें नियमित करने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने उन्हें उनकी नियुक्ति की तिथि 5 सितंबर 1991 से नियमित करने का आदेश दिया था. इसके साथ ही, उन्हें एरियर व अन्य लाभ जारी करने के लिए निर्देशित किया था.

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अपील अभी भी विचाराधीन

सिंगल बेंच के आदेश के विरुद्ध हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन खंडपीठ के समक्ष अपील में पहुंच गया. खंडपीठ के पास अभी भी अपील विचाराधीन है, मगर खंडपीठ ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक नहीं लगाई. इसी बीच याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दायर की. अवमानना याचिका लंबित रहते हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन ने सिंगल बेंच के आर्डर का पालन कर दिया.

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2 महीने के अंदर होना था आदेश का पालन

याचिकाकर्ताओं ने एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उन्हें एरियर पर ब्याज नहीं मिला. हाईकोर्ट ने पाया कि अपील में कोई रोक का आदेश नहीं है और हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन को दो महीने के अंदर आदेश का पालन करना था. रोक न होते हुए भी आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन को आदेश जारी होने के दो महीने बाद से ब्याज देने के लिए बाध्य स्वीकार किया.


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