चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) द्वारा गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं. समय- समय पर पात्र लोगों द्वारा इन योजनाओं का लाभ भी उठाया जा रहा है. सरकार हर वर्ग के लोगों के उत्थान की ओर लगातार काम कर रही है. इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की गई है.
बुजुर्गों को मिलते हैं यह लाभ
इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना है, बल्कि उन्हें वित्तीय स्थिरता और सामाजिक तौर पर सम्मान दिलवाना भी है. इस योजना को वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए एक अहम कदम के रूप में माना जाता है. इससे बुजुर्ग आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, ताकि वह अपनी दैनिक जरूरत को पूरा कर पाएं.
पहले की प्रक्रिया थी जटिल
पहले इस योजना के तहत, आवेदन की प्रक्रिया काफी जटिल होती थी और बुजुर्गों को उम्र के इस पड़ाव में दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ता था. ज्यादा उम्र होने के चलते वह दफ्तरों के चक्कर काटने में भी असमर्थ होते थे. इसी कारण अब सरकार द्वारा इसमें बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया है, जिससे यह प्रक्रिया काफी सरल हो चुकी है.
अब बुजुर्गों को कहीं किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उनके खाते में अपने आप ही पेंशन की राशि भेज दी जाती है. बता दें कि सरकार द्वारा प्रदेश में फैमिली आईडी की शुरुआत की गई थी, जिसमें दर्ज उम्र के आधार पर अपने आप ही बुजुर्गों को 60 साल की उम्र पूरे होने पर पेंशन की राशि देनी शुरू कर दी जाती है.
इतनी मिलती है पेंशन
सरकार द्वारा पात्र बुजुर्गों के खाते में हर महीने ₹3000 की पेंशन राशि दी जाती है. यह राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर होती है, जिस कारण उन्हें कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उन्हें किसी कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है. बता दें कि पेंशन की राशि में सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़ोतरी भी की जाती रहती है. इस राशि की सहायता से बुजुर्ग अपनी दवाइयां व अन्य रोजमर्रा की जरूरत को पूरा कर पाते हैं. इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें किसी प्रकार की दलाली या भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही नहीं बचती है.
बुजुर्ग पेंशन के लिए किसी सरकारी कार्यालय में चक्कर काटने को मजबूर नहीं होते. सरकार सीधे उनके खाते में पेंशन की राशि को भेज देती है. सरकार द्वारा समय- समय पर इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाती रहती है. वह बुजुर्ग जिनकी आर्थिक हालत कमजोर है, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है.
यह है पात्रता
- पात्र नागरिक हरियाणा का स्थाई निवासी होना जरूरी है.
- बुजुर्ग की उम्र 60 वर्षों या उससे अधिक होनी चाहिए.
- बुजुर्ग की आय सरकार द्वारा तय की गई आय सीमा से ज्यादा न हो.
- बुजुर्ग का नाम फैमिली आईडी में दर्ज हो.
- बुजुर्ग कोई अन्य पेंशन प्राप्त न कर रहा हो.
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