चंडीगढ़ | पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों से चंडीगढ़ प्रशासन में डेपुटेशन पर नियुक्ति कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार (Central Govt) की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. गत वीरवार को गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में डेपुटेशन कर्मचारियों को जोर का झटका बड़े आराम से दिया गया है. डेपुटेशन कर्मचारियों को वित्तीय लाभ तो पहले से कुछ ज्यादा मिल सकेंगे, मगर अब उन्हें सात वर्ष के बाद अपने मूल कैडर में जाना ही होगा.
भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी ने चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी को लिखे लेटर में 1 अप्रैल 2022 से चंडीगढ़ में जारी सेंट्रल सर्विसेस रूल्स के तहत ही डेपुटेशन कर्मचारियों पर नियम और शर्तें निर्धारित होगी. डिपार्टमेंट आफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग मिनिस्ट्री आफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशनस नोटिफिकेशन 8 सितंबर 2022 को यूटी प्रशासन को फोलो किया जाएगा.
शीघ्र लागू होगी नोटिफिकेशन
यूटी प्रशासनिक अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, अब यूटी प्रशासन में शीघ्र ही केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन को लागू कर दिया जाएगा. इस नोटिफिकेशन के बाद अब डेपुटेशन कर्मचारियों को चंडीगढ़ में नौकरी करते हुए दो प्रकार की सैलरी के आप्शन दिए जायेंगे. पहले ऑप्शन में डेपुटेशन कर्मचारियों को उनके मूल राज्य की सैलरी के अनुसार वेतन मिलेगा. साथ ही, उन्हें डेपुटेशन अलाउंस भी दिया जाएगा.
दिए जायेंगे 2 विकल्प
हरियाणा और पंजाब से डेपुटेशन पर नियुक्त कर्मचारियों के हाउस रेंट में वृद्धि होगी. दूसरे आप्शन के तहत, डेपुटेशन कर्मचारियों को यूटी कर्मचारियों की तर्ज पर पूरा वेतन मिलेगा. कर्मचारी कों दोनों में से एक का ही आप्शन देना होगा. 1 महीने के अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त, यूटी प्रशासन में 1500 से ज्यादा कर्मचारी हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों से डेपुटेशन पर नियुक्त हैं. 11 मार्च को चीफ सेक्रेटरी के बर्लिन से लौटने के बाद प्रशासन द्वारा डेपुटेशन मामले में अगले आदेश जारी किये जायेंगे.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!