चंडीगढ़ | हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. इन चुनावों को देखते हुए राज्य में 3 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी. जिन- जिन जगहों पर चुनाव होने हैं, वहां 1, 2 और 12 मार्च को शराब की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी क्योंकि निकाय चुनावों के चलते ये दिन ड्राई- डे के रूप में मनाए जाएंगे. इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं.
आदेश जारी
आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नगर निकाय क्षेत्रों, जहां चुनाव होने हैं, से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सभी शराब की दुकानें, बार और पब मतदान से एक दिन पहले, मतदान के दिन और मतगणना के दिन बंद रहेंगे. बता दें कि निकाय चुनावों के लिए हरियाणा में 2 मार्च को वोटिंग होगी और 12 मार्च को चुनाव परिणाम घोषित होगा.
सख्त कार्रवाई करेगा विभाग
आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में सभी शराब लाइसेंस धारकों को इस संबंध में सूचना दे दी गई है. ऐसी स्थिति में नगर निकाय के क्षेत्रों में स्थित शराब की दुकानें, होटल- रेस्तरां, पब और शराब बेचने वाले या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को 1 मार्च, 2 मार्च और 12 मार्च को शराब बेचने या परोसने की परमिशन नहीं होगी. यदि कोई विभाग के आदेश की अवहेलना करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. ऐसे शराब लाइसेंस धारकों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
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