Thursday , April 24 2025

हरियाणा में पटवारियों को भ्रष्ट बताने पर कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, यहाँ पढ़े पूरा मामला


चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) द्वारा भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी करने के विरुद्ध एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को 2 अप्रैल तक जवाब दायर करने का आदेश जारी किया है. हाई कोर्ट के वकील साहिबजीत सिंह संधू द्वारा याचिका दायर की गयी. इस याचिका में कहा गया कि इस लिस्ट के सार्वजनिक डोमेन में लीक होने के बाद इसकी वेरिफिकेशन नहीं की गयी.

Punjab and Haryana High Court

बिना जांच व्यक्तियों को भ्रष्ट बताना अधिकारों का उल्लंघन

बिना किसी आधिकारिक जांच के व्यक्तियों को ‘भ्रष्ट’ बताना उनके अधिकारों का उल्लंघन है. यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. इस पर सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के एक उप अधीक्षक रैंक के अधिकारी को ‘भ्रष्ट’ पटवारियों की सूची सार्वजनिक डोमेन में लीक होने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है.

यह भी पढ़े –  हरियाणा में मौसम का मिला- जुला असर, दिन में हल्की गर्मी- सुबह शाम हो रही ठंड; इस दिन फिर होगी बरसात

यह विभाग का सबसे गोपनीय डॉक्यूमेंट

राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया कि यह डिपार्टमेंट का सबसे गोपनीय दस्तावेज था. याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी ताकि उन 370 पटवारियों और उनके द्वारा रखा गये 170 निजी व्यक्तियों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा हो सके, जिनका नाम ‘भ्रष्ट पटवारी’ व सहायकों के रूप में एक सूची में प्रकाशित किया गया था.

यह भी पढ़े –  हरियाणा निकाय चुनावों में नोटा को कल्पित प्रत्याशी का दर्जा, इससे हारने वाले दोबारा नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

परिवारों को करना पड़ा मानसिक पीड़ा का सामना

यह सूची 14 जनवरी को राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की थी. याचिका में बताया गया है कि यह लिस्ट बिना जांच के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए जारी की गई है, जिससे व्यक्तियों की प्रतिष्ठा कों हानि हुई है. उनके परिवारों को मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा है. याचिका में यह भी कहा गया कि विभाग ने बावजूद इसके कि सूची एक गोपनीय दस्तावेज था. इसके अवैध खुलासे को रोकने में विफलता दिखाई.

यह भी पढ़े –  हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, भूलकर भी न करें यह गलती; नौकरी से धोना पड़ेगा हाथ

होनी चाहिए स्वतंत्र जांच

याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया कि इस सूची को तुरंत सार्वजनिक डोमेन से वापस लिया जाए और आगे इसकी कोई भी जानकारी प्रकाशित या प्रसारित ना की जाए. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की कि इस लीकेज के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए जांच की जाए.


हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!