चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से साल 2019 में हुई शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती को बड़ा झटका दिया गया है. कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि हरियाणा के बिजली निगमों में साल 2019 में शिफ्ट अटेंडेंट के 2426 पदों पर हुई भर्ती का रिजल्ट रिवाइज किया जाए. कोर्ट के आदेश है कि शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती का तीन माह में रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए.
इंटरव्यू खत्म होने के बाद बदले चयन मापदंड
जस्टिस जगमोहन बंसल ने निर्णय में कहा कि जों अभ्यर्थी हाई कोर्ट में आए है, उन्हें इसका लाभ दिया जाए. हाई कोर्ट में इस बारे में 15 अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं. इनमें कहा गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने इंटरव्यू खत्म होने के बाद चयन मापदंडों में बदलाव किए थे. इससे कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ मिला. कुछ अभ्यर्थियों को गलत ढंग से एक्सपीरियंस का बेनिफिट दिया गया.
15 अप्रैल 2016 थी आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि
ऐसे में फिर से सही रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए जाएं. कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों की याचिका को स्वीकार करते हुए रिजल्ट को रिवाइज करने के निर्देश दिए हैं. दरअसल, हाई कोर्ट ने वकील को लोकल कमिश्नर नियुक्त कर भर्ती के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे. लोकल कमिश्नर वकील तेजिंदर बीर सिंह की तरफ से हाई कोर्ट को दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि 15 अप्रैल 2016 को आवेदन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट थी.
3 साल बाद जारी हुआ रिजल्ट
260 में से 107 अभ्यर्थियों ने अनुभव प्रमाण पत्र अंतिम तिथि के बाद जमा कराया. इस भर्ती का रिजल्ट लगभग 3 साल बाद 8 मार्च 2019 को जारी किया गया. अब इस भर्ती का रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा. इस मामले में अभ्यर्थियों की बड़ी जीत हुई है.
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