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रिजर्व बटालियन के कर्मचारियों की नहीं होगा प्रमोशन, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका


चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मचारियों को इंस्पेक्टर पद के लिए प्रमोशन लिस्ट में शामिल करने की मांग को खारिज कर दिया है. जस्टिस जगमोहन बंसल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुनाया.

Punjab and Haryana High Court

हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और यह मांग की थी कि उन्हें अन्य पुलिस विंग जैसे हरियाणा आर्ड पुलिस और कमांडो बल की तरह इंस्पेक्टर पद की पदोन्नति में सम्मिलित किया जाए.

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मिलना चाहिए समान पदोन्नति का लाभ

उनकी तरफ से तर्क था कि उन्हें अन्य पुलिसकर्मियों के साथ समान ट्रेनिंग दी जाती है और वे एक जैसा काम करते हैं, इसलिए उन्हें भी समान पदोन्नति का लाभ मिलना चाहिए. हरियाणा सरकार की तरफ से अदालत में तर्क दिया गया कि इंडियन रिज़र्व बटालियन एक विशेष बटालियन है, जिसे केंद्र सरकार के निर्देशों पर बनाया गया था. इसके कर्मियों की भर्ती और ट्रेनिंग में केंद्रीय बलों का भी योगदान होता है और उन्हें पूरे देश में ड्यूटी दी जाती है.

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कोर्ट ने खारिज की याचिका

इसके विपरीत, हरियाणा पुलिस के अन्य कैडर पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन होते हैं. उनकी नियुक्ति, प्रशिक्षण और पदोन्नति हरियाणा सरकार के नियमों के तहत की जाती है. कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मियों की भर्ती, प्रशिक्षण और तैनाती की प्रक्रिया हरियाणा पुलिस के अन्य कैडरों से भिन्न है, इसलिए उनकी याचिका खारिज कर दी जाती है.

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अपनी ही कैडर संरचना में मिलेगा प्रमोशन

कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास यह अधिकार है कि वह अपनी प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार अलग- अलग कैडर बनाए और उनके लिए अलग नियम लागू करें. इस निर्णय से हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मियों को अब इंस्पेक्टर पद के लिए सामान्य पुलिस बल के साथ पदोन्नति में शामिल होने का अधिकार नहीं होगा. उन्हें अपनी ही कैडर संरचना में प्रमोशन दिया जाएगा.


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