अभिमनोज
महाकुंभ हादसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना, लेकिन आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए, यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित याचिका को खारिज कर दिया.
खबरें हैं कि…. सुप्रीम कोर्ट ने महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश देने का आग्रह करनेवाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.
उल्लेखनीय है कि…. महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में मची भगदड़ में करीब 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए थे.
खबरों की मानें तो…. प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील के मद्देनजर कि- इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी है, इसलिए इस नई याचिका की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं की जानी चाहिए, इसके बाद अदालत ने भगदड़ को दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार देते हुए याचिकाकर्ता और अधिवक्ता विशाल तिवारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की सलाह देते हुए याचिका खारिज कर दी!