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हरियाणा में आई कानून अधिकारियों के पदों पर भर्ती, 15 फरवरी तक करें आवेदन


चंडीगढ़ | अगर आप भी अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आज हम आपके लिए जॉब संबंधित अपडेट लेकर आए हैं. बता दें कि हरियाणा सरकार (Haryana Govt)  सौ कानून अधिकारियों की नियुक्ति करने जा रही है. यह कानून अधिकारीअदालतों में मजबूत पैरवी करेंगे. यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएगी. प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल कार्यालय में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुरू हो चूके हैं.

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100 पदों पर होगी भर्ती

कुल 100 कानून अधिकारियों के पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 20 एडिशनल एडवोकेट जनरल, 20 सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल, 30 डिप्टी एडवोकेट जनरल और 30 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के पद शामिल हैं. इन पदों पर आवेदन भेजनें के लिए आवेदक किसी भी राज्य बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर होना अनिवार्य है और उसे किसी भी न्यायालय में वकालत का अनुभव होना चाहिए.

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15 फरवरी तक करें आवेदन

यह नियुक्तियां पूरी तरह अनुबंध आधार पर एक साल के लिए की जाएंगी. जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते है, वह उम्मीदवार 1 फरवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 तक एडवोकेट जनरल हरियाणा के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन करने के लिए जरूरी शर्ते

  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए.
  • आवेदक किसी भी राज्य बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए.
  • आवेदक को भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत का अनुभव होना चाहिए.
  • एडिशनल एडवोकेट जनरल पद के लिए न्यूनतम वार्षिक आय 12,00,000 रुपये, सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल के लिए 10,00,000 रुपये, डिप्टी एडवोकेट जनरल के लिए 8,00,000 रुपये और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के लिए 5,00,000 रुपये होनी चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते है.
  • आवेदक दिवालिया घोषित व्यक्ति नहीं होना चाहिए और किसी भी नैतिक अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया हो.
  • आवेदक सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण करने वाला नहीं होना चाहिए.
  • अगर आवेदक पहले से विवाहित है तो उसने किसी अन्य विवाहित व्यक्ति से विवाह नहीं किया होना चाहिए.

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अनुभव और न्यूनतम मामलों की संख्या भी तय

आवेदकों के लिए अनुभव और न्यूनतम मामलों की संख्या भी निर्धारित की गई है. एडिशनल एडवोकेट जनरल पद के लिए उम्मीदवार को 12 सालों का अनुभव होना चाहिए और पिछले 1 वर्ष में कम से कम 55 मामलों का संचालन किया होना चाहिए. इसी प्रकार सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल के लिए 10 वर्षों का अनुभव और 45 मामले, डिप्टी एडवोकेट जनरल के लिए 8 सालों का अनुभव और 35 मामले संचालित किए होने चाहिए.

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असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के लिए 5 सालों का अनुभव और 25 मामलों का संचालन किया होना चाहिए. सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और राज्य अभियोजन विभाग के सेवानिवृत्त विधि अधिकारियों को अनुभव संबंधी शर्तों से छूट प्रदान की गयी है.


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