चंडीगढ़ | हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 के तहत, गरीबों को सस्ते दरों पर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे. बता दें कि सरकार का उद्देश्य शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को इस योजना का लाभ देना है. केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत हर परिवार को अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर मिलेगा. सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को इस योजना से जोड़कर उनके लिए आवास निर्माण को करवाया जाएगा.
पात्र लोगों को मिलेगा लाभ
हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के पात्र लोगों तक पहुंचाया जाएगा. उन्होंने बताया कि योजना को अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जाएगी. डॉ. जोशी ने चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी की राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बातें कहीं.
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इच्छुक आवेदक अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है. नगर निगम कार्यालय से भी इस योजना से जुड़ी जानकारी और सहायता प्राप्त की जा सकती है. जिन आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम है, वे इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र होंगे.
जरूरी जानकारियां
- हरियाणा में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (PMAY- U 2.0) के तहत 15,256 लाभार्थियों को पक्के मकान के लिए एक- एक मरला प्लॉट आवंटित किया गया है.
- इन लाभार्थियों को पीएमएवाई- यू 2.0 के ‘बेनेफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन वर्टिकल’ के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
- योजना शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) की आवास जरूरतों को पूरा करती है.
- पात्र लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियाँ शामिल हैं.
- योजना के तहत, लाभार्थी परिवार के पास देश में कहीं भी कोई स्थायी आवास (पक्का घर) नहीं होना चाहिए.
- पीएमएवाई- यू 2.0 योजना में वार्षिक आय 3 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक के परिवारों को आवास लाभ प्रदान किया जाता है.
- योजना में विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों और निर्माण श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाती है.
- योजना का विस्तार 2011 की जनगणना के अनुसार सभी वैधानिक और अधिसूचित शहरों तक किया गया है, जिनमें निर्दिष्ट प्लानिंग एरिया भी शामिल हैं.
- पीएमएवाई- यू 2.0 के तहत, 30 वर्ग मीटर के न्यूनतम कारपेट एरिया वाले मकानों का निर्माण किया जाएगा, जिसे राज्य सरकारों को 45 वर्ग मीटर तक बढ़ाने की छूट दी जाएगी.
- योजना में बेनेफिशरी लाइट कंस्ट्रक्शन, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग और इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के माध्यम से लाभ प्रदान किए जाएंगे.
- योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए ‘सभी के लिए आवास’ विभाग को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है.
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