चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और इन्हीं में से एक मातृशक्ति उद्यमिता योजना लागू की गई है. इस योजना के तहत, महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से बैंकों के जरिए उन्हें 5 लाख रूपए तक लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.
इन्हें मिलेगा योजना का लाभ
मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ उठाने वाली महिला उद्यमी की आयु 18 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए और पारिवारिक सालाना आमदनी 5 लाख रूपए से कम होनी चाहिए. इसके अलावा, आवेदनकर्ता महिला पहले से किसी बैंक से लिए गए लोन पर डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए. इस योजना के तहत, समयानुसार किस्त का भुगतान करने पर तीन साल तक 7% ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दी जाएगी.
ये काम शुरू कर सकती हैं महिलाएं
इस योजना के अन्तर्गत, यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री- व्हीलर, ई- रिक्शा व टैक्सी और सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो कॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आईसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैण्डलूम, बैग बनाना, कैटींन सर्विस आदि काम शुरू कर सकती हैं.
इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
इस योजना के तहत आवेदन करते समय राशन कार्ड/ परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिर्पोट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट/ अनुभव प्रमाण- पत्र इत्यादि दस्तावेज की जरूरत होगी. इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए निगम कार्यालय जिला प्रबंधक के आफिस में सम्पर्क किया जा सकता है.
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