चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) द्वारा समालखा विधानसभा क्षेत्र के चुलकाना स्थित श्री खाटूश्याम मंदिर के कामकाज के प्रबंधन के लिए श्री खाटूश्याम बाबा श्राइन बोर्ड गठित करने का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है. श्री श्याम सेवा समिति चुलकाना धाम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि समिति को सुनवाई का मौका दिए बगैर ही मंदिर का प्रबंधन और कब्जा सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है.
इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय न लेने के निर्देश दिए हैं. अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 19 मई को होगी.
अधिकारियों से मांगा गया हलफनामा
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अगली तारीख पर जिम्मेदार अधिकारी द्वारा एक विशिष्ट हलफनामा दाखिल किया जाए, जिसमें यह खुलासा हो कि जीटी रोड से मंदिर तक सड़क की री- कारपेटिंग पूरी हो गई है या नहीं. बता दें कि हरियाणा सरकार ने तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और तीर्थ स्थल की परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से तीर्थयात्रा बोर्ड की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है.
1982 से मंदिर समिति देख रही प्रबंधन
अभी तक मंदिर का प्रबंधन देख रही समिति की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया है कि वह 1982 से मंदिर के मामलों का प्रबंधन कर रही है. समिति ने हाईकोर्ट में कहा है कि यह संस्था हरियाणा सोसायटी पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम 2012 के तहत विधिवत रजिस्टर्ड है तथा उसने सभी आवश्यक दस्तावेज उपयुक्त प्राधिकारियों को सौंप दिए हैं. अब सरकार अवैध रूप से मंदिर बोर्ड का गठन कर मंदिर के प्रबंधन और प्रशासन को अपने हाथ में लेना चाहती है.
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