मथुरा। उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर को केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत लाइसेंस प्रदान कर दिया है। इस लाइसेंस के लिए मंदिर प्रबंधन द्वारा आवेदन किया गया था, जिसे न्यायालय की मंजूरी के बाद पूरी प्रक्रिया के तहत स्वीकार किया गया।
मंदिर के खजाने में विदेशी मुद्राओं की बड़ी मात्रा होने के कारण, इनका उपयोग करने के लिए एफसीआरए लाइसेंस की आवश्यकता थी। न्यायालय द्वारा गठित प्रबंधन समिति ने इसके लिए आवेदन किया था।
बांके बिहारी मंदिर का वर्तमान प्रबंधन न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रबंधन समिति के तहत किया जा रहा है, जो पहले पुजारियों के परिवार द्वारा संचालित था और निजी प्रबंधन के अधीन था। न्यायालय की मंजूरी के बाद इस समिति ने एफसीआरए लाइसेंस के लिए आवेदन किया, जो अब स्वीकृत हो चुका है।