चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग (Haryana Cabinet Meeting) में राज्य के पूर्व कर्मचारियों को राहत देते हुए हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम की तरह कॉन्फेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड और हथकरघा एवं निर्यात निगम के उन पूर्व कर्मचारियों से रिकवरी योग्य अमाउंट माफ करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता स्कीम के तहत लाभ प्राप्त किया था.
इस निर्णय के अनुसार, 1 अक्टूबर 2020 से पहले की अवधि के लिए अदा की गई कुल मूल राशि बिना इंटरेस्ट के रिकवर की जाएगी.
1 साल रहेगी अवधि
इसकी अवधि सिर्फ 1 साल यानी अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक रहेगी. इसके अलावा, 1 अक्टूबर 2020 के बाद दी गई कुल मूल राशि भी बिना ब्याज के रिकवर की जाएगी. कॉन्फेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड और हथकरघा एवं निर्यात निगम के पूर्व कर्मचारियों से रिकवरी के लिए लंबित कुल मूल राशि 1,46,89,690 रुपये था, जो 1 अक्टूबर 2019 से पहले की अवधि से संबंधित है. इसे सरकार ने पूरी तरह माफ कर दिया है.
1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी रहेगी पात्रता
इन तीनों निगमों के पूर्व कर्मचारियों की मानदेय की पात्रता 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होगी. हालांकि, इसके लिए उन्हें जिले के संबंधित सोशल वेलफेयर ऑफिसर से ‘नो ड्यूज’ सर्टिफिकेट लेना होगा. यदि किसी पूर्व कर्मचारी द्वारा पहले से रिकवर की गई या जमा की गई राशि उनकी रिकवरी योग्य राशि से अधिक है, तो उसे रिफंड नहीं किया जाएगा. हालांकि, पहले से जमा की गई राशि को उनकी बकाया राशि में समायोजित कर दिया जाएगा.
नहीं होंगे यह पात्र
ओल्ड ऐज भत्ता स्कीम के गाइडलाइंस के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी या स्थानीय/ सांविधिक निकाय या किसी सरकारी या स्थानीय/ सांविधिक निकाय द्वारा वित्तपोषित किसी संगठन से पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो वह इस स्कीम के तहत भत्ता लेने के लिए पात्र नहीं होगा. इसी कारण कॉन्फेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड और हथकरघा एवं निर्यात निगम के पूर्व कर्मचारी इस स्कीम के तहत लाभ पाने के योग्य नहीं थे, क्योंकि वे पहले से ही एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम 1995 के तहत मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे थे. इसके अलावा ये ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण जैसी सुविधाओं का भी लाभ ले चुके थे.
निश्चित मासिक मानदेय को मिली मंजूरी
प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए पेंशन की जगह एक निश्चित मासिक मानदेय को मंजूरी प्रदान कर दी है. यह राशि कर्मचारी की कैटेगरी के अनुसार 6,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति माह तय की गई है. यह लाभ हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम के कर्मचारियों की तरह लागू होगा और 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी रहेगा.
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