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हरियाणा सरकार ने 50 साल पुराने नियमों में किया बदलाव, शहरी लोगों को अब नहीं लेना होगा यह सर्टिफिकेट


चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार (Haryan Govt) ने शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए 50 साल पुराने नियमों में बदलाव कर दिया है. इस फैसले के बाद शहर और कस्बों में सालों पहले बसी कालोनियों के लोगों को अब समापन प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिन्हें पहले ही आंशिक समापन प्रमाण पत्र मिला हुआ है. सरकार के इस फैसले से शहरी लोगों को बड़े स्तर पर राहत पहुंचेगी.

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Nayab Singh Saini

सरकार ने जारी की अधिसूचना

इस संबंध में विधि एवं विधायी विभाग ने हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन (संशोधन) विधेयक की अधिसूचना जारी कर दी है. यह विधेयक नगरीय क्षेत्रों के विकास और उनके नियमन से संबंधित है. इसके तहत, राज्य के नगरीय क्षेत्रों में उचित योजना और विकास को सुनिश्चित किया जाएगा.

शहरी क्षेत्रों में भूमि उपयोग, भवन निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार लाने की दृष्टि से इस विधेयक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. राज्य सरकार द्वारा हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम- 1975 में संशोधन किया गया है.

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बदलाव से शहरी लोगों को मिलेगी राहत

प्रदेश सरकार ने कॉलोनियों के लिए समापन प्रमाणपत्र प्रदान करने में तेजी लाने और पहले से बसी परियोजनाओं को समापन प्रमाण पत्र प्रदान करने के उद्देश्य से यह बदलाव किया है, जहां प्लाटेड कालोनियों के अलावा अन्य कालोनियों के मामले में सभी बिल्डिंग ब्लॉकों के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र (आक्यूपेशन सर्टिफिकेट) प्राप्त किया जा चुका है. उन्हें अब नए सिरे से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं होगी.


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