चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज एवं रि- साइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है. इससे राज्य में पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग और रि- साइक्लिंग की सुविधा उपलब्ध होगी. साथ ही, जगह- जगह कबाड़ में तब्दील हो चुके वाहनों के पुर्जों को दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकेगा. सरकार के इस कदम से ईको पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा.
इस वजह से लिया फैसला
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि दिल्ली- NCR में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) द्वारा पुराने डीजल वाहन 10 साल और पेट्रोल वाहनों की 15 साल तक पासिंग सीमा अवधि तय करने के बाद कंडम वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है.
रि- साईक्लिंग से दोबारा इस्तेमाल संभव
मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि वाहनों के पुर्जों की रि- साईक्लिंग होने से दोबारा से इस्तेमाल संभव हो सकेगा. इससे पर्यावरण प्रदुषण कम करने में मदद मिलेगी. साथ ही, वाहन मालिकों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा. जनता को सड़कों, गलियों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कंडम वाहनों की पार्किंग से निजात मिलेगी.
उद्योग का दर्जा देगी सरकार
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार इस नीति को उद्योग का दर्जा देगी. प्रदेश में स्थापित की जाने वाली नई उद्योग इकाइयों को पूंजी अनुदान या राज्य जीएसटी में प्रतिपूर्ति दी जाएगी. इसके साथ ही, स्टार्ट अप्स, महिला उद्यमी, और अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को उद्यम पूंजी निधि स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने पर 50% सब्सिडी
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए परियोजना लागत राशि पर 50% सब्सिडी दी जाएगी. जो अधिकतम 5 करोड़ रूपए होगी. इसके अलावा, राज्य के युवाओं के कौशल एवं रोजगार उपलब्ध कराने वाले 10 ऐसे उद्योगों को 50 लाख रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा.
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