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हरियाणा में OBC वर्ग के लिए बड़ी खुशखबरी, पंचायत और निकाय चुनावों में मिलेगा 5 फीसदी आरक्षण


चंडीगढ़ | हरियाणा में BC- B वर्ग के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. पंच- सरपंचों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में पिछड़ा वर्ग- ए (BC- A) की तरह इन्हें भी अब आरक्षण का लाभ मिलेगा. बता दें कि BC- A को 8% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि BC- B को 5% आरक्षण का लाभ मिलेगा. नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में पहले ही BC- B के लिए 5% सीटें आरक्षित की जा चुकी हैं.

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Nayab Singh

सामाजिक- आर्थिक स्थिति में सुधार

विधि तथा विधायी विभाग की प्रशासकीय सचिव रितु गर्ग ने हरियाणा पंचायती राज संशोधन अधिनियम- 2024 को लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. अब स्थानीय निकायों के साथ ही भविष्य में पंचायती राज संस्थाओं में सभी पदों के लिए होने वाले चुनाव में BC- B के प्रत्याशियों को 5% आरक्षण का लाभ मिलेगा.

हरियाणा में BC- A की आबादी 18.93% और BC- B की आबादी का आंकड़ा 15.05% है. आरक्षण के नियमों में बदलाव से अब BC (B) को स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में और अधिक भागीदारी तथा अधिकार मिलेंगे. इससे उनकी सामाजिक- आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे समाज के विकास में सक्रिय भूमिका अदा कर सकेंगे.

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ऐसी स्थिति में नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

किसी भी पंचायत में BC- B की दो प्रतिशत आबादी होने पर पंचायत सदस्य की एक सीट इस वर्ग के लिए आरक्षित होगी. पंचायत में एससी और BC- A के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित होने की स्थिति में BC- B को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा.


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