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हरियाणा जनस्वास्थ्य विभाग में 4 सेवाओं की समय-सीमा निर्धारित, मात्र इतने दिन में मिलेगा पानी का नया कनेक्शन


चंडीगढ़ | हरियाणा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की चार सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में शामिल किया गया है. मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है. इस अधिसूचना के अनुसार पानी/सीवर का डुप्लीकेट बिल 3 दिन के भीतर जारी किया जाएगा.

Water

7 दिन में मिलेगी ये सेवा

वहीं, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति कनैक्शन और सीवरेज कनैक्शन 7 दिन के अन्दर जारी करना होगा. इसी प्रकार, पानी का रिसाव, पाइप ओवरफ्लो तथा सीवरेज में ब्लॉकेज या मेनहोल से ओवरफ्लो को भी सात दिनों में ठीक किया जाएगा.

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इसके अलावा पम्पिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिक वायरिंग, वितरण प्रणाली आदि में खराबी जैसी छोटी-मोटी समस्याओं के कारण जलापूर्ति बहाली तीन दिनों में की जाएगी. हालांकि, जलापूर्ति में बड़ी बाधाओं यथा कच्चे पानी की कमी, ट्रांसफार्मर जलना, एच.टी./ एल.टी. लाइनों में खराबी आदि बड़ी समस्याओं के चलते जलापूर्ति बहाली 6 दिनों में की जाएगी.

30 दिन में दुरस्त होगी सड़क

ट्रांसफार्मर जलना, बिजली की दूसरी बाधाएं, जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ठीक की जानी है, आदि के कारण जलापूर्ति में बड़ी बाधाओं को 10 दिनों में ठीक किया जाएगा. खुदाई के उपरान्त पाइपलाइन बिछाने सहित टूटी हुई सड़क को वाहन चलाने योग्य स्थिति में 30 दिन के अंदर बहाल किया जाएगा.

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इन सेवाओं के लिए विभाग के सम्बन्धित उप-मंडल अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है. शिकायत निवारण के लिए सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी जबकि संबंधित अधीक्षण अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है.


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