Saturday , January 25 2025

जीजा और बालिग साली में संबंध बनाना रेप नहीं

image

नई दिल्ली. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साली से बलात्कार के एक मामले में आरोपी को राहत देते हुए जमानत दे दी है. अदालत ने साफ लफ्जों में कहा है कि भले ही जीजा और साली के बीच रिश्ता अनैतिक है, लेकिन अगर महिला वयस्क है तो इस रिश्ते को बलात्कार नहीं माना जा सकता है.

सुनवाई के दौरान आवेदक के वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले में मुवक्किल के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं. उन्होंने बेंच को जानकारी दी है कि जीजा और साली के बीच अवैध संबंध बने थे और जब इसकी जानकारी सूचनादाता को लगी, तब उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी. कोर्ट को बताया गया था कि कथित पीड़िता बालिग है और उसने धारा 161 के तहत दिए बयान में आरोपों से इनकार किया था. बाद में धारा 164 के तहत बयान बदला था और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था.

इधर, जमानत का विरोध कर रहे एजीए इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि कथित पीड़िता बालिग है और रिकॉर्ड से यह पता नहीं चलता है कि उसने सहमति नहीं दी थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी के खिलाफ लगे आरोप, दोनों पक्षों की दलीलें और इस तथ्य को भी विचार में लिया कि कथित पीड़िता ने पहले आरोपों से इनकार किया था और बाद में बयान बदला था. साथ ही कहा था कि उसने आवेदक और शादीशुदा शख्स के साथ संबंध बनाए थे.

जिस को लेकर कोर्ट का कहना है कि रिश्ता अनैतिक है, लेकिन कथित पीड़िता के बालिग होने के चलते इसे बलात्कार नहीं माना जा सकता है. कोर्ट ने इस बात पर भी विचार किया कि आवेदक और पीड़िता के बीच अवैध संबंध बने थे. आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा और उसे जुलाई 2024 में गिरफ्तार किया गया था. इन तथ्यों को ध्यान में रखकर कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी.