चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों के उत्थान हेतु कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और इन्हीं में से एक ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा’ योजना है. इस योजना का उद्देश्य परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है.
सरकार ने जारी की करोड़ों रूपए की आर्थिक मदद
बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-वन) के तहत 3,882 लाभार्थियों के बैंक खातों में 144.73 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. इस योजना की शुरुआत से अब तक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने वाले 20 हजार 399 पात्र परिवारों को एक अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 तक 763.69 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं.
इन परिवारों को मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत धनराशि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) प्लेटफार्म के माध्यम से सीधे उनके आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है. जिन परिवारों की सालाना आमदनी 1 लाख 80 हजार रूपए से कम है, उन्हीं परिवारों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
किसी भी परिवार की सालाना आय को परिवार सूचना डेटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) के माध्यम से सत्यापित किया जाता है. यह सहायता किसी भी परिवार के सदस्य की प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता की स्थिति में दी जाती है.
इस योजना के तहत दी जाती है इतनी धनराशि
इस योजना के तहत 6- 12 साल आयु तक के लिए 1 लाख रुपये, 12 से ज्यादा व 18 साल तक 2 लाख रुपये, 18 से अधिक व 25 साल तक 3 लाख रुपये, 25 से अधिक व 45 साल तक 5 लाख रुपये और 45 से ज्यादा व 60 साल तक 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है.
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