Saturday , January 25 2025

हरियाणा सरकार ने दयालु योजना के तहत जारी की 144 करोड़ रूपए की आर्थिक मदद, इन परिवारों को मिलेगा लाभ


चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों के उत्थान हेतु कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और इन्हीं में से एक ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा’ योजना है. इस योजना का उद्देश्य परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है.

Nayab Singh Saini

सरकार ने जारी की करोड़ों रूपए की आर्थिक मदद

बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-वन) के तहत 3,882 लाभार्थियों के बैंक खातों में 144.73 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. इस योजना की शुरुआत से अब तक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने वाले 20 हजार 399 पात्र परिवारों को एक अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 तक 763.69 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं.

यह भी पढ़े –  हरियाणा में 104 बना स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर, हर समस्या का मिलेगा समाधान; इन सुविधाओं का उठा सकेंगे लाभ

इन परिवारों को मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत धनराशि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) प्लेटफार्म के माध्यम से सीधे उनके आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है. जिन परिवारों की सालाना आमदनी 1 लाख 80 हजार रूपए से कम है, उन्हीं परिवारों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.

किसी भी परिवार की सालाना आय को परिवार सूचना डेटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) के माध्यम से सत्यापित किया जाता है. यह सहायता किसी भी परिवार के सदस्य की प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता की स्थिति में दी जाती है.

यह भी पढ़े –  हरियाणा में अगले 3 घंटों में इन जिलों में होगी बरसात, कोहरे और ओले का अलर्ट भी जारी

इस योजना के तहत दी जाती है इतनी धनराशि

इस योजना के तहत 6- 12 साल आयु तक के लिए 1 लाख रुपये, 12 से ज्यादा व 18 साल तक 2 लाख रुपये, 18 से अधिक व 25 साल तक 3 लाख रुपये, 25 से अधिक व 45 साल तक 5 लाख रुपये और 45 से ज्यादा व 60 साल तक 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है.


हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!