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हरियाणा सरकार ने ट्रांसफर प्रकिया में किया बदलाव, अब ऐसे होंगे तबादले


चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य प्रशासकों को निर्देश दिए हैं. इसके तहत, किसी कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादले के संबंध में स्थापित दिशा- निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए.

Transfer

मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अस्थायी समेत सभी तबादला आदेश मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) मॉड्यूल के माध्यम से जारी किए जाने चाहिए. इस प्रणाली के बिना जारी किए गए किसी भी आदेश को अवैध माना जाएगा. HRMS द्वारा जारी आदेशों के बिना स्थानांतरित कर्मचारियों को उनके नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें अपने वर्तमान पद पर बने रहना होगा. ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी HRMS मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी.

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इसके बिना किए जा रहे थे स्थानांतरण आदेश

सरकार के संज्ञान में ऐसे मामले आ रहें थे कि जहां विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय से अनिवार्य सलाह लिए बिना या HRMS मॉड्यूल का उपयोग किए बिना स्थानांतरण आदेश जारी किए गए थे. इस तरह के उल्लंघन स्थापित नियमों के खिलाफ हैं और पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रिया को बाधित करते हैं.

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प्रदेश सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि ग्रुप A, B, C और D कर्मचारियों का कोई भी तबादला मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना नहीं किया जाए. ऐसी सलाह मिलने पर HRMS मॉड्यूल के माध्यम से तुरंत तबादला आदेश जारी किया जाना चाहिए. इन निदेर्शों का पालन न किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.


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