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हरियाणा सरकार ने पेंशनर्स को दिया तगड़ा झटका, एडवांस के बदले रिकवरी के आदेश जारी


चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार (Haryana Govt) ने प्रदेश के हजारों पेंशनर्स को तगड़ा झटका दिया है. राज्य सरकार ने 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से पेंशन फंड से लिए एडवांस (कम्यूटेड वैल्यू) की रिकवरी के आदेश दे दिए हैं. यह वसूली किश्तों में होगी, जिसकी शुरुआत भी 6 महीने पहले यानि जून 2024 से की जाएगी. ऐसे में इन पेंशनर्स को अब जनवरी 2025 से कम पेंशन मिलेगी.

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हरियाणा के अलावा मुख्य सचिव (वित्त) ने प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार के ट्रेजरी एवं लेखा विभाग के महानिदेशक को इस बारे में औपचारिक सूचना दे दी गई है. आदेशानुसार पेंशन वितरित करने वाले बैकों को पेंशन के कम्यूटेड वैल्यू की वसूली तुरंत फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है, जिसे पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया गया था. सरकार के पेंशन विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर इसकी पुष्टि की है.

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4 प्वाइंट्स में समझें पूरा मामला

  • जब भी कोई कर्मचारी या अधिकारी सरकारी नौकरी पर होता है तो उसके 2 तरह के फंड काटे जाते हैं. इनमें एक कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) है और दूसरा पेंशन के लिए फंड शामिल होता है.
  • जब कर्मचारी या अधिकारी रिटायर होता है तो EPF का वह पूरा पैसा निकाल सकते हैं. इसके अलावा जरूरत के हिसाब से वह पेंशन फंड का भी कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं, जिसे कम्यूटेड वैल्यू कहा जाता है. अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी यह रकम निकालता है, तो उसकी रिकवरी के लिए सरकार उसकी पेंशन में कटौती कर देती है.
  • पेंशन की यह कटौती एडवांस ली गई रकम के बदले ब्याज समेत सरकारी खजाने में जमा होती रहती है. हरियाणा के मामले में रिटायरमेंट के बाद पैसा तो लिया गया, लेकिन उसकी भरपाई के लिए पेंशन में कटौती नहीं हुई और कर्मचारी व अधिकारी पेंशन भी पूरी लेते रहे.
  • अब हरियाणा सरकार उन लोगों से पेंशन की रिकवरी करेगी, जिन लोगों ने रकम तो एडवांस ली लेकिन उन्हें पेंशन भी पूरी मिलती रही. उनकी आगे की पेंशन से हर महीने मोटी किश्त काटकर इसकी भरपाई की जाएगी.

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पंजाब को लेकर था फैसला, हरियाणा में भी लागू

  • हरियाणा सरकार ने पंजाब से जुड़े एक मामले में 27 नवंबर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सुनाए गए फैसले पर यह निर्देश जारी किए हैं. 19 दिसंबर को हाईकोर्ट ने कहा था कि यह आदेश हरियाणा में भी लागू होगा.
  • इसी साल जून में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के उन सभी पेंशन भोगियों से पेंशन की कम्यूटेड वैल्यू की वसूली करने का आदेश दिया था, जिन्होंने रिटायरमेंट के 10 साल या उससे अधिक समय को पूरा कर लिया है.

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हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य को उन रिकवरियों को भी लागू करने का अधिकार है, जिन पर याचिकाओं में अंतरिम आदेशों के माध्यम से रोक लगा दी गई थी, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से करना होगा. हाईकोर्ट के सामने यह याचिका आई थी कि पेंशन से एडवांस ली गई राशि की कटौती को 15 साल की बजाय 11- 12 साल में ही पूरा कर लिया जाना चाहिए और उसके बाद पूरी पेंशन मिलनी चाहिए.


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