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हरियाणा में 31 दिसंबर तक करवाएं फसलों का बीमा, ऋणी किसान 24 दिसंबर तक बैंक में दें जानकारी


चंडीगढ़ | हरियाणा में किसानों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. जिन किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) का लाभ उठाना है, वो 31 दिसंबर तक आवेदन करें. इस योजना के तहत, अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, तो उन्हें संबंधित बैंक में 24 दिसंबर यानि आज लिखकर देना होगा. अन्यथा, ऋणी किसानों के बैंक खाते से प्रीमियम राशि काटकर स्वत: फसलों का बीमा कर दिया जाएगा.

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Kisan Fasal

31 दिसंबर तक करें आवेदन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के किसानों को 31 दिसंबर तक निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान कर अपनी फसलों का बीमा करवाना होगा. वहीं, 29 दिसंबर तक अपने खेतों में उगाई गई फसलों का ब्यौरा देना होगा.

ये रहेगी प्रीमियम राशि

सरकार द्वारा फसलों के लिए बीमा प्रीमियम राशि और मुआवजा राशि निर्धारित कर रखी है. योजना के तहत, किसान को गेहूं के लिए प्रति एकड़ 1,148 रुपए, जौ के लिए 731 रुपए, सरसों के लिए 770 रुपए, चना के लिए 564 रुपए और सूरजमुखी के लिए 778 रुपए प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है.

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पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में कार्यरत सांख्यिकी सहायक सुशील शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसान 31 दिसंबर तक अपनी फसलों का बीमा करवाएं. उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने व MSP के तहत फसल बेचने के लिए मेरी फसल- मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं.


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