चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने नए साल से पहले ही कर्मचारियों को एक और बड़ी सौगात दी है. सूबे में केंद्र और प्रदेश सरकार के जिन रिटायर्ड कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से पेंशन 3000 रुपये मासिक से कम मिल रही है, उनकी भरपाई बुढ़ापा पेंशन से की जाएगी.
बुढ़ापा पेंशन से करेगी भरपाई
साधारण शब्दों में अगर किसी रिटायर कर्मचारी को EPF से 1,000 रूपए पेंशन मिल रही है तो सरकार 2,000 रूपए बुजुर्ग सम्मान भत्ते की मद में अलग से देगी. इसी तरह यदि EPF पेंशन 2 हजार रुपए प्रति महीना है तो ऐसे कर्मचारी को सरकार की ओर से 1 हजार रूपए प्रति महीना अतिरिक्त मिलेंगे. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस बारे में पहले ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर चुका है.
पूर्व सीएम खट्टर ने किया था ऐलान
गौरतलब है कि राज्य में एचएमटी और एमआइटीसी सहित विभिन्न विभागों और बोर्ड-निगमों के करीब 1.25 लाख रिटायर्ड कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें EPF पेंशन बुढ़ापा पेंशन से भी काफी कम मिल रही है. पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट में इन रिटायर्ड कर्मचारियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पेंशन के दायरे में लाने की घोषणा की थी. उनकी इस घोषणा को सीएम नायब सैनी ने धरातल पर अमलीजामा पहना दिया है.
यहां भरनी होगी डिटेल
योजना के तहत किसी भी सरकारी, स्वायत्त संस्थान से रिटायर हुए कर्मचारी की पेंशन के अंतर को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के माध्यम से मिलने वाली पेंशन के माध्यम से पूरा किया जाएगा. आगे जब भी बुढ़ापा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी होगी तो EPF पेंशनभोगियों की राशि में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी.
परिवार पहचान पत्र अधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने बताया कि ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों को सिटीजन आईडी से फैमिली आईडी ऑपरेटर्स के माध्यम से meraparivar.haryana.gov.in पर अपनी डिटेल दर्ज करानी होगी.
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