चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार (Haryana Govt) ने रोड एक्सीडेंट में घायल होने वाले लोगों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने सड़क हादसों में घायलों को राहत पहुंचाते हुए उन्हें 1.50 लाख रूपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने की घोषणा की है. केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा- निर्देशों का पालन करते हुए हरियाणा पुलिस ने यह नई पहल शुरू की है.
ADGP ने जारी किया पत्र
इस योजना के तहत, एक्सीडेंट की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि तक प्रत्येक सड़क दुघर्टना के लिए प्रति व्यक्ति डेढ़ लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मुहैया कराया जाएगा. इस संबंध में ADGP, हरियाणा, हरदीप दून ने राज्य के सभी संबंधित अधिकारियों व जिलों को पत्र जारी कर इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.
ऐसे मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत, अस्पताल पहुंचे सड़क दुघर्टना में घायल व्यक्ति का डाटा अस्पताल प्रबंधन द्वारा तैयार कर अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाता है. इसे संबंधित पुलिस थाने में भेज दिया जाता है, जिसके बाद संबंधित पुलिस थाना 6 घंटे के भीतर पुष्टि करेगा कि घायल व्यक्ति सड़क दुघर्टना में घायल हुआ है या नहीं. पुष्टि होने के बाद घायल व्यक्ति को कैशलैस इलाज की सुविधा का लाभ दिया जाएगा.
केंद्र सरकार का पायलट प्रोजेक्ट
हरियाणा DGP शत्रुजीत कपूर ने कहा कि सड़क दुघर्टनाओं को कम करने के लिए बेहतर और प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर उसपर काम करना बेहद जरूरी है. इसी कड़ी में केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा सड़क दुघर्टना में घायल व्यक्ति को मुफ्त इलाज देने की सुविधा की शुरुआत की गई है.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस पायलट प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा अनुबंधित अस्पतालों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाएगा. संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि सड़क हादसों में त्वरित उपचार मुहैया करवाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई मुफ्त इलाज योजना नए साल से पूरे देश में लागू हो जाएगी.
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