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पदोन्नत TGT को पोस्टिंग देने पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने लगाई रोक, जानें क्या है पूरा मामला

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चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने हाल ही में पदोन्नत हुए TGT (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स) को पोस्टिंग देने पर रोक लगा दी है. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के इस आदेश से लगभग 530 टीजीटी प्रभाव पर पड़ेगा. जस्टिस त्रिभुवन दहिया की तरफ से 26 नवंबर के लिए सुनवाई तय कर शिक्षा विभाग से जवाब मांगा गया है. हाल ही में टीजीटी शिक्षकों को प्रमोट किया गया था पर अब हाई कोर्ट ने उनकी पोस्टिंग रोक दी है.

HIGH COURT

विभाग द्वारा मांगें गए दस्तावेज

अलग- अलग याचिकाएं दायर की गई, जिनमें कहा गया है कि साल 2017 के बैच मैट जेबीटी या पीआरटी के बराबर उनकी टीजीटी साइंस पद पर पदोन्नति विचाराधीन है. याचियों के वकील संचित पूनिया का कहना है कि विभाग ने 14 अक्टूबर को मेमो जारी कर कुछ जानकारियां व दस्तावेज मांगे थे.

अगले आदेशों तक पोस्टिंग देने पर लगी रोक

18 व 23 अक्टूबर को जरूरी जानकारियां देने के बाद भी विभाग ने याचियों के पदोन्नति के मामलों पर विचार नहीं किया. ऐसे में पदोन्नति के मामलों पर निर्णय के बाद ही पोस्टिंग स्टेशन की वरीयता मांगी जानी चाहिए. हाई कोर्ट ने टीजीटी को पोस्टिंग देने पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है.