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हरियाणा में खेतों से गुजरने वाली हाईटेंशन बिजली लाइनों का मिलेगा मुआवजा, जानें क्या रहेगा पैमाना


चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खेतों से गुजरने वाली हाईटेंशन बिजली लाइनों और टावरों के लिए नई मुआवजा नीति का ऐलान कर दिया है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस नीति का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि किसानों को उनकी जमीन के लिए मार्केट रेट का दो गुना मुआवजा दिया जाएगा, जहां बिजली के टावर खड़े किए जाएंगे.

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Transfermer Bijli

किसानों को मिलेगा मुआवजा

जिन खेतों से हाईटेंशन बिजली की लाइन गुजरती है, उन जमीनों के लिए किसानों को मार्केट रेट का 30% मुआवजा दिया जाएगा. वहीं, टावर बेस एरिया जहां खेती संभव नहीं होती, के लिए जमीन का मूल्य मार्केट रेट से दोगुना होगा.

लंबे समय से थी मांग

सीएम नायब सैनी ने कहा कि लंबे समय से किसानों की शिकायते सामने आ रही थी कि टावर क्षेत्र में खेती नहीं हो सकती है और उन्हें कोई उचित मुआवजा भी नहीं मिलता है लेकिन अब इस समस्या का समाधान कर दिया गया है.

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ऐसे तय होगी मुआवजा राशि

उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मुआवजा राशि निर्धारित करने के लिए टावर बेस एरिया से 1 मीटर की परिधि तक की जमीन की गणना की जाएगी. इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में एक यूजर कमेटी बनाई गई है, जो अपनी रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपेगी. यदि किसी किसान को मुआवजे से संबंधित कोई समस्या हो तो वह मंडल आयुक्त के पास अपील कर सकता है.


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