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हरियाणा सरकार ने गेस्ट लेक्चरर्स को दी 58 साल की जॉब गारंटी, मिलेंगे ये अतिरिक्त लाभ


चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) की तर्ज से प्रदेश की सरकारी पॉलिटेक्निक, सोसायटी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी संस्थानों में कार्य कर रहें गेस्ट लेक्चरर्स, गेस्ट इंस्ट्रक्टर्स और गेस्ट सहायक प्रोफेसरों को 58 साल तक की जॉब गारंटी देने के लिए विधेयक तैयार कर लिया गया है. सरकार द्वारा इस ‘द हरियाणा टैक्निकल एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी (सर्विस ऑफ सिक्योरिटी) विधेयक, 2024’ विधेयक को विधानसभा सचिवालय भेज दिया गया है.

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18 नवंबर को पेश किया जा सकता है विधेयक

विधानसभा द्वारा भी इस विधेयक को वैबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा इस विधेयक को आने वाले 18 नवंबर को पेश कर सकते हैं. विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह कानून बन जाएगा. सरकार की ओर से 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी करने वाले कार्यरत गेस्ट लेक्चरर्स, गेस्ट इंस्ट्रक्टर्स और गेस्ट सहायक प्रोफैसरों को 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी देने का निर्णय किया है.

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बीते 15 अगस्त को सेवा दें रहें 53,100 रुपए मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले गेस्ट लेक्चरर्स, 35,400 रुपए मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले गैस्ट इंस्ट्रक्टर्स और 55,500 रुपए मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले गेस्ट सहायक प्रोफेसरों को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी.

पात्र अतिथि संकाय में होंगे यह व्यक्ति

ऐसा व्यक्ति जिसका नियोजन हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम 2001 में विहित योग्यताओं के अनुसार 12 नवम्बर 2019 को या उससे पहले किया गया था या जिसे हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम 2019 में विहित योग्यताओं के अनुसार 12 नवंबर 2019 के बाद नियोजित किया गया था या ऐसी शाखाओं में नियोजित व्यक्ति, जिसके लिए उसके नियोजन के वक़्त कोई सेवा नियम लागू नहीं थे, किंतु (उसे विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम योग्यताओं के अनुसार नियोजित किया गया था या जो हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग, 3 तकनीकी क्षेत्रीय अमला (ग्रुप- ग) सेवा नियम, 1998 में विहित योग्यताओं के मुताबिक अनुदेशक के रूप में नियोजित किया गया था.

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ऐसी शाखाओं में अनुदेशक के रूप में नियोजित किया गया था, जिसके लिए उनके नियोजन के वक़्त कोई सेवा नियम लागू नहीं थे, मगर उसे विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम योग्यताओं के मुताबिक नियोजित किया गया था या जो संस्था में गेस्ट संकाय के रूप में प्राध्यापक, अनुदेशक या सहायक प्रोफेसर के रूप में नियोजित किया गया था और नियत तिथि (15 अगस्त 2024) को क्रमशः प्राध्यापक (अतिथि संकाय) के लिए 53,100 रुपए, अनुदेशक (अतिथि अनुदेशक) के लिए 35,400 रुपए और सहायक प्रोफेसर (अतिथि संकाय) के लिए 55,500 रुपए प्रतिमाह के पारिश्रमिक पर सेवा में हैं, और उसने नियत तिथि (15 अगस्त, 2024) को विनिर्दिष्ट कार्यभार पर संस्था में कम से कम पांच साल का नियोजन पूरा कर लिया है.

नियोजन के सालों की संख्या की गणना के प्रयोजनों के लिए किसी अतिथि संकाय, जिसने एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिन के लिए काम किया हो, को पूरे साल के लिए काम किया गया समझा जाएगा. इसमें वह कर्मचारी शामिल नहीं होगा, जिसने तय तिथि (15 अगस्त 2024) को 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो या जिसकी सेवा नियत तिथि को या से उससे पूर्व समुचित प्राधिकारी द्वारा खत्म कर दी गई हो अथवा हटा दिया गया हो या जिसने रिजाइन दें दिया हो.

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गैस्ट फैकल्टी को मिलेंगे अतिरिक्त लाभ

सरकार ने विधेयक में प्रावधान किया है कि गेस्ट फैकल्टी 58 साल तक संस्था में काम करता रहेगा. उन्हें सरकार के दिशा- निर्देशों के मुताबिक, ऐसे पारिश्रमिक मिलेगा और साथ- साथ सरकार द्वारा घोषित हर वर्ष जनवरी के पहले दिन और जुलाई के पहले दिन से प्रभावी महंगाई भते की प्रतिशतता के अनुसार वृद्धि (गैर- चक्रवृद्धि) का पात्र होगा. गेस्ट फैकल्टी को अतिरिक्त लाभ भी दिए जायेंगे. सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पहला साल खत्म खत्म होने पर और उसके बाद हर साल समेकित मासिक पारिश्रमिक पर वेतनवृद्धि प्रदान कर सकती है.


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