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चंडीगढ़ | हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की 13 नवंबर से शुरूआत हो चुकी है. सत्र के पहले दिन सूबे की नायब सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शेड्यूल कास्ट (SC) में वर्गीकरण का आदेश जारी कर दिया है. सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला 13 नवंबर से ही से लागू होगा.
एससी आरक्षण में वर्गीकरण लागू
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर फैसला दिया था, जिसके बाद इस फैसले को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी.
शीतकालीन सत्र के पहले दिन सीएम नायब सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर फैसला दिया था, जिसे हमारी कैबिनेट ने पहले ही पास कर दिया था. हरियाणा में सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला आज तुरंत प्रभाव से लागू होता है.
इन वर्गों को मिलेगा फायदा
वर्तमान में SC के लिए 15% और एसटी के लिए साढ़े 7% आरक्षण है. कुल 22.5 प्रतिशत आरक्षण में ही राज्य एससी और एसटी के उन कमजोर वर्गों का कोटा तय कर सकेंगे, जिनका प्रतिनिधित्व काफी कम है. एससी, एसटी वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण में उसी वर्ग के आरक्षण का लाभ पाने से वंचित रह गए वर्गों को फायदा देने के लिए उपवर्गीकरण किया जा सकता है.
SC वर्ग की जो जातियां ज्यादा पिछड़ी रह गई है और जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है. जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको हरियाणा सरकार के फैसले के बाद उपवर्गीकरण के जरिए उसी कोटे में प्राथमिकता दी जा सकती है, ताकि उन्हें लाभ मिल और उनका उत्थान हो सके.