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चंडीगढ़ | हरियाणा में 5 साल से अनुबंध पर काम कर रहे 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है. 13 नवंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है. इसी सत्र में कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल की उम्र तक करने के फैसले पर मुहर लगाई जाएगी. 13 नवंबर से शुरू हो रहे सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं सदन के पटल पर हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक- 2024 रखेंगे.
14 अगस्त से लागू होगा कानून
हरियाणा सरकार द्वारा विधानसभा में पारित कराए जाने वाले बिल का ड्राफ्ट सार्वजनिक किया जा चुका है. सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट- 1 और आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट- 2 और तदर्थ आधार पर लगे 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन वाले सभी कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं रिटायरमेंट ऐज तक सुनिश्चित की जाएंगी. सरकारी विद्यालयों में ड्यूटी कर रहें अतिथि अध्यापकों को भी नए नियमों का लाभ दिया जाएगा. आपको बता दें कि 14 अगस्त से ही कानून लागू होगा, जब इसे अध्यादेश के रूप में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी.
इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा नए कानून का लाभ
केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत नियुक्त किये गए कर्मचारियों को नए कानून का लाभ नहीं मिलेगा. इसका अर्थ है कि यह कर्मचारी कभी भी हट सकते हैं. मानदेय या अंशकालिक आधार पर नियोजित कर्मचारी भी नए कानून का लाभ नहीं ले पाएंगे. इसके अतिरिक्त, 14 अगस्त से पहले जिन अनुबंधित कर्मचारियों को हटाया जा चुका है, वे भी नए कानून की सीमा के अंतर्गत नहीं आएंगे.
सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि अध्यापकों का वेतन अब नियमित अध्यापकों के बेसिक वेतन से अधिक होने पर भी बढ़ता रहेगा. विधानसभा में लाए जाने वाले बिल में सरकार ने वह शर्त हटा दी है, जिसमें नियमित शिक्षकों के बेसिक वेतन से ज्यादा होने पर अतिथि अध्यापकों के वेतन में वृद्धि पर रोक लगी थी.
पक्के कर्मचारियों जितना मिलेगा बेसिक वेतन
15 अगस्त तक पांच साल की जॉब पूरी कर चुके सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों के बराबर बेसिक वेतन दिया जाएगा. उन्हें न्यूनतम पे स्केल से पांच प्रतिशत ज्यादा वेतन मिलेगा. आठ साल पुराने कर्मियों को न्यूनतम पे-स्केल से 10 प्रतिशत ज्यादा वेतन दिया जाएगा. 10 साल से ज्यादा पुराने अनुबंधित कर्मियों को न्यूनतम पे-स्केल से 15 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा.
कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगा स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ
प्रतिवर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को वेतन में बढ़ोतरी भी होंगी और सालाना वेतन वृद्धि, डेय-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे. अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को पीएम-जन आरोग्य योजना- चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा.