नगर निगम और नगर परिषद चुनाव न करवाए जाने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि 10 दिनों में आदेशों पर कार्रवाई न की गई तो 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। पंजाब के 5 शहरों और 42 नगर पालिकाओं में चुनाव न करवाने के खिलाफ हाईकोर्ट में 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई थी।
दोनों याचिकाओं पर 14 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 15 दिनों के भीतर चुनाव अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था और वह भी बिना किसी वार्डबंदी के। जब इन आदेशों संबंधी 15 दिन बीत जाने के बाद भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता ने पंजाब के मुख्य सचिव व अन्यों के खिलाफ याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
इससे पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को पंजाब सरकार को आदेश दिए थे कि वह चुनाव करवाने के लिए 15 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी करें पर ऐसा नहीं हुआ। हाईकोर्ट द्वारा दी गई 15 दिन की अवधि 29 अक्टूबर को खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद अभी तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की गई जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई।