चंडीगढ़ | हरियाणा में नया परिवार पहचान पत्र बनाने (फैमिली आईडी) के लिए आधार कार्ड में एड्रेस हरियाणा का होना चाहिए. जन्म प्रमाण पत्र, एसएलसी, वोटर कार्ड और डीएमसी में से किसी एक को प्रूफ के तौर पर भी लगाना होगा, तभी नया परिवार पहचान पत्र बन सकेगा. इसके लिए नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड) की तरफ से व्यवस्था लागू की गई है.
आधार कार्ड से उठाई जाती है जानकारी
परिवार पहचान पत्र में पूरी जानकारी आधार के जरिये ही उठाई जाती है. इसमें नाम, पता केवल आधार कार्ड वाला ही जुड़ता है. इसलिए नया परिवार पहचान पत्र बनाने से पहले आधार कार्ड में एड्रेस हरियाणा का होना चाहिए. यदि हरियाणा का एड्रेस आधार कार्ड में नहीं है तो वह जानकारी अपडेट नहीं करता है. जिनके आधार कार्ड में एड्रेस दूसरे राज्य का है तो उन्हें आधार कार्ड में एड्रेस बदलवाना होगा.
हरियाणा का पता करना होगा अपडेट
यदि आप किसी दूसरे राज्य में रहते हैं और हरियाणा में जिस जिले में काम करते हैं तथा वहां की सरकारी सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आधार कार्ड में स्थानीय एड्रेस बदलवाना होगा. उसके बाद ही, परिवार पहचान पत्र बन (PPP) बन पाएगा. PPP में आधार कार्ड के आधार पर ही जानकारी अपडेट हो सकेंगी.
आधार कार्ड के अनुसार ही परिवार पहचान पत्र जानकारी अपडेट करता है. आधार में नाम, माता- पिता का नाम या एड्रेस जो होगा, वही PPP में आएगा. यदि किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति परिवार पहचान पत्र बनवाना चाहता है, तो उसे पहले आधार कार्ड में स्थानीय एड्रेस अपडेट करवाना होगा- योगेश, जिला प्रबंधक, नागरिक संसाधन सूचना विभाग, झज्जर
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