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चंडीगढ़ | हरियाणा में निराश्रित बच्चों को हर महीने 1,850 रुपये की वित्तीय मदद दी जा रही है. डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि जिला में 21 वर्ष तक की आयु का बच्चे को यह सुविधा दी जा रही है. इनमें ऐसे बच्चों को शामिल किया गया है, जो अपने माता- पिता की सहायता, देखभाल से उनकी मृत्यु होने के कारण अपने पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता- पिता के लंबी सजा, जोकि 1 साल से कम न हो या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो जाते हैं और जिनके माता- पिता, अभिभावक की सभी साधनों से वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं है.
आर्थिक मदद हर महीने
वह बच्चा हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता का लाभ पात्र है. उन्होंने बताया कि उपरोक्त विभाग द्वारा एक परिवार में 2 बच्चों तक 1,850 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन प्रदान की जा रही है.
इन दस्तावेजों की जरूरत
डीसी ने बताया कि उपरोक्त स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र व आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज जैसे कि फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्व- सत्यापित फोटोप्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है.
यहां करें आवेदन
उपायुक्त ने बताया कि आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है, तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित 5 वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा दे सकता है. उन्होंने कहा कि यदि बच्चे के माता- पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा ,है वो उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे. स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं.