Friday , October 4 2024

हरियाणा में स्टिल्ट प्लस फोर के निर्माण पर लगी रोक हटी, अब नियमानुसार बिल्डिंग प्लान को मिलेगी मंजूरी

चंडीगढ़ | हरियाणा में विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Election) की उठा- पटक के बीच टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने स्टिल्ट प्लस फोर बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने पर लगी रोक हटा दी है. अब सेक्टरों में सरकार की ओर से जारी दिशा- निर्देशों के तहत स्टिल्ट प्लस फोर बिल्डिंग प्लान को मंजूरी दी जा सकेगी.

Building

हाईकोर्ट में पहुंचा था मामला

हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने इसी साल जुलाई महीने में HSVP के आवासीय सेक्टरों में कई दिशा- निर्देशों के साथ स्टिल्ट प्लस फोर के निर्माण को मंजूरी प्रदान की थी. उस दौरान सरकार ने कहा था कि इसकी अनुमति इसलिए दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को आवास उपलब्ध हो सके. उसके बाद, सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी लेकिन सरकार की इस मंजूरी के बाद भी विरोध जारी रहा और गुरुग्राम की सिटीजन काउंसिल ने इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

यह भी पढ़े –  हरियाणा में कमजोर मानसून के बावजूद आज होगी इन 8 जिलों में होगी बरसात, 25 से फिर बदलेगा मौसम

इस दौरान टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से बताया गया कि विशेषज्ञों की समिति की ओर से इस मामले में कई सख्त सुझाव दिए गए है. उसके अनुसार ही, स्टिल्ट प्लस फोर की मंजूरी दी जाएगी. इस दौरान यह भी आश्वासन दिया गया कि जब तक विभाग की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जाता है, तब तक इस पर रोक जारी रहेगी.

यह भी पढ़े –  हरियाणा में आज भी मानसून रहेगा मेहरबान, इन 4 जिलों में बरसात के आसार; पढ़ें ताजा वेदर अपडेट

नियमानुसार बिल्डिंग प्लान को मिलेगी मंजूरी

अब विभाग की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि विभाग की ओर से जवाब दाखिल किया जा चुका है. साथ ही, जवाब दाखिल होने तक स्टिल्ट प्लस फोर की मंजूरी को स्थगित रखने का आश्वासन भी पूरा हो चुका है. लिहाजा जुलाई में जारी दिशा- निर्देशों के तहत स्टिल्ट प्लस फोर की मंजूरी नियमानुसार दी जाए.

यह भी पढ़े –  CHIAL Jobs: चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पर आई विभिन्न पदों पर भर्ती, जाने किस प्रकार किया जा सकता है आवेदन

वहीं, हरियाणा स्टेट हुडा सेक्टर कन्फेडरेशन के अध्यक्ष यशवीर मलिक ने कहा कि उनका विरोध जारी रहेगा. किसी भी कीमत पर पुराने सेक्टरों में स्टिल्ट प्लस फोर के निर्माण को मंजूर नहीं किया जाएगा.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!