हरियाणा में 1 लाख कौशल रोजगार के कर्मियों को मिली जॉब सिक्योरिटी, पारित हुआ नया अध्यादेश

हिसार | हरियाणा में कौशल रोजगार निगम (HKRN) और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और 2 के आधार लगे कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी हैं.  प्रदेश में अनुबंधित कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा के लिए नया अध्यादेश पारित हो चुका है. पारित आदेश को राज्यपाल की स्वीकृति से इस अध्यादेश से 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा. इसमें गेस्ट टीचर भी शामिल हैं, जिन्हें सभी सुविधा प्रदान की जाएंगी.

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Karamchari

पात्र अनुबंध कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक करेंगे काम

शुक्रवार को हरियाणा चीफ सेक्रेटरी तिलक राम ने जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी कर दिया है. इसे अब हरियाणा संविदा कर्मचारियों (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 कहा जाएगा. इस नए अध्यादेश के अनुसार, किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी. पात्र अनुबंधित कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक कार्यरत रहेंगे. इस अध्यादेश का लाभ 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को मिलेगा.

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हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को होगी मानदेय में वृद्धि

इस अध्यादेश से कौशल रोजगार निगम व आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट- 1 और पार्ट- 2 के आधार पर लगे 1.20 लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी होंगी. एक साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि, डेथ- कम- रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ दिए जायेंगे. पीएम- जन आरोग्य योजना- चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा.

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