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हरियाणा में अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी का मामला गरमाया, 14 अगस्त से प्रभावी हो गया कानून

चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार (Haryana Govt) की तरफ से 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए 14 अगस्त 2024 को कानून लागू कर दिया है. यह कानून अध्यादेश के रूप में अधिसूचित किया है. हालांकि, इस कानून का प्रभाव देने के लिए अभी सरकार की तरफ से उपयुक्त प्राधिकारी (अप्वाइंटिंग अथॉरिटी) की अधिसूचना जारी होनी शेष है.

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कई बार उठे इस बारे में सवाल

नियुक्ति प्राधिकारी ही अपने- अपने विभाग या बोर्ड या निगम या वैधानिक संस्था में इस कानून के तहत उन कर्मचारियों को जॉन सिक्योरिटी का पत्र जारी करेंगे, जो इसकी सीमा में आएंगे. इस विषय पर कई बार सवाल उठे है कि यह अध्यादेश 14 अगस्त 2024 को अधिसूचित हो गया है और जॉब सिक्योरिटी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति तिथि (अपवांइटिंग डेट) 15 अगस्त 2024 से मानी जाएगी. जब तक नियुक्ति प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक किसी भी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी नहीं हो पाएगा.

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जारी किए जाने चाहिए SOP

चूंकि, यह कानून बन गया है और लागू हो गया है तो इसे लागू करने के अलग- अलग तरीके हैं. संबंधित विभाग, बोर्ड या संस्था के मुखिया इस कानून के तहत कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का आदेश पारित कर सकते हैं. यदि किसी मुखिया कों कानून लागू करने में कुछ पूछना हो, तो मुख्य सचिव से पूछ सकते हैं. वैसे मुख्य सचिव इस कानून को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी कर दें तो सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को एक- एक कर्मचारी का जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी करने में कोई परेशानी नहीं होंगी.

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पर क़ानून की धारा 2 के बिंदू नंबर बी पर परिभाषा में लिखा है: उचित प्राधिकारी (एप्रोपरिएट अथॉरिटी) का मतलब ऐसा नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा सरकारी संस्थाओं के लिए सरकारी अधिसूचित करेगी. इसका अर्थ है कि राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी तय करेगी और उसे अधिसूचित करेगी. उसके बाद, नियुक्ति प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी का मानदेय तय करते हुए पत्र जारी करेगा कि वह कर्मचारी इस कानून के तहत आता है. इस पत्र के जारी होते ही उसकी सेवाएं 58 साल तक सुरक्षित हो जाएंगी.

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