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हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स हटाने के आदेश का किसानों ने किया स्वागत

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खबर खास, चंडीगढ़:

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स हटाने के आदेश से पिछले पांच महीनों से वहां प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को राहत मिली है। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के नेताओं का कहना है कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह आदेश तीनों बॉर्डर पर लागू होगा या सिर्फ शंभू बॉर्डर पर। हम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं और बैठक करने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। किसान नेता चमकौर सिंह उस्मानवाला ने कहा कि सड़क हरियाणा सरकार ने जाम की है न कि किसान यूनियनों ने।

उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत एक दर्जन मांगें हैं। अगर सरकार शंभू बॉर्डर पर सभी मांगें मान लेती है तो हम अपने गांव लौट जाएंगे। अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा पुलिस द्वारा लगाए गए सात लेयर के बैरिकेड को एक सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया।

न्यायाधीशों ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को बैरिकेड हटाने के लिए समन्वय करने का भी निर्देश दिया। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद अदालत के निर्देश आए, जिसमें कहा गया था कि बैरिकेडिंग उनके दैनिक जीवन को बाधित कर रही है। नाकाबंदी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर व्यापार ठप हो गया और छात्रों और स्थानीय लोगों को अंबाला और राजपुरा शहरों तक पहुंचने के लिए गांव की सड़कों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

अदालत ने कहा कि शंभू में स्थिति शांतिपूर्ण थी, इसलिए किसानों को आगे बढ़ने से रोकने का कोई कारण नहीं था। केंद्र सरकार से मांग की जा रही है और किसानों को आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए।

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